शीना बोरा हत्याकांड में CBI ने की बड़ी गलती, लापता हुईं हड्डियां, इंद्राणी को मिलेगा फायदा

शीना बोरा हत्याकांड में सीबीआई ने बड़ी गलती है। शीना बोरा की हड्डियां और अवशेष लापता हो गए हैं। मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी के वकील ने कहा है कि वे इसका लाभ उठाएंगे।

मुंबई। शीना बोरा हत्याकांड में सीबीआई द्वारा बड़ी गलती किए जाने की जानकारी मिली है। सीबीआई कोर्ट में सीबीआई ने शीना बोरा की हड्डियों और अवशेषों के लापता होने की जानकारी दी है। इससे इंद्राणी मुखर्जी को फायदा मिलेगा। इंद्राणी के वकील रंजीत सांगले ने शनिवार को कहा कि वह इस घटनाक्रम से मिलने वाले कानूनी लाभ उठाएंगे।

इंद्राणी के वकील ने बताया कि मेरा मानना है कि एजेंसी ने जांच के दृष्टिकोण से बड़ी भूल की है। सांगले ने आशंका व्यक्त की कि "सीबीआई के साथ धोखाधड़ी की गई है।" उन्होंने कहा, "सीबीआई केंद्र सरकार की बेहद सतर्क और सक्षम जांच एजेंसी है। इसके अधिकारी इस तरह की गलतियां नहीं करते। मेरी आशंका यह है कि कहीं यह सीबीआई के साथ ही धोखाधड़ी तो नहीं है। क्योंकि रिकॉर्ड से ऐसा लगता है कि सीबीआई के किसी भी अधिकारी ने कभी भी इन लेखों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा।"

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फोरेंसिक विशेषज्ञ की गवाही के दौरान हुआ खुलासा

गुरुवार को मुंबई स्थित सीबीआई कोर्ट में शिना बोरा हत्याकांड की सुनवाई हुई। इस दौरान मुंबई के बायकुला स्थित सरकारी जेजे अस्पताल के एक फोरेंसिक विशेषज्ञ ने गवाही दी। इसी दौरान सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि शीना बोरा की हड्डियां और अवशेष लापता हो गए हैं।

2012 में पुलिस ने हड्डियों को किया था बरामद

बता दें कि शीना बोरा हत्याकांड में 2012 में पुलिस ने हड्डियों को बरामद किया था। कहा गया था कि हत्या के बाद शीना के शव को जलाया गया फिर अधजले शव को दफना दिया गया। पुलिस द्वारा बरामद की गई हड्डियों की जांच जेजे अस्पताल के फोरेंसिक विशेषज्ञ ने की थी।

इंद्राणी मुखर्जी हैं मुख्य आरोपी

शिना बोरा हत्याकांड में उनकी मां इंद्राणी मुखर्जी मुख्य आरोपी हैं। पुलिस के अनुसार 24 साल की शिना बोरा की हत्या अप्रैल 2012 में की गई थी। मामला 2015 में प्रकाश में आया था।

यह भी पढ़ें- स्वाति मालीवाल केस में आरोपी बिभव कुमार को नहीं मिली राहत, फिर बढ़ाई गई कस्टडी

गुरुवार को विशेष लोक अभियोजक सीजे नंदोडे ने कोर्ट को बताया कि फोरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा जांच की गई हड्डियां और अवशेष नहीं मिल रहे हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 27 जून को होगी।

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