रेप केस में कोर्ट ने आसाराम बापू को दोषी करार दिया, सूरत की महिला से आश्रम में किया था बार-बार बलात्कार

सूरत की महिला के साथ आश्रम में 10 साल पहले बार-बार रेप करने के मामले में कोर्ट ने आसाराम बापू को दोषी करार दिया है। मंगलवार को कोर्ट सजा सुनाएगी। आसाराम बापू वर्तमान में राजस्थान के जोधपुर के जेल में बंद है।

 

गांधीनगर। गुजरात की एक कोर्ट ने सोमवार को आसाराम बापू (Asaram Bapu) को 10 साल पुराने रेप के मामले में दोषी करार दिया है। सूरत में रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाया था कि आसाराम बापू ने अहमदाबाद के मोटेरा स्थित अपने आश्रम में उसके साथ बार-बार बलात्कार किया था। गांधीनगर सत्र अदालत मंगलवार को मामले में सजा सुनाएगी।

आसाराम बापू के खिलाफ 10 साल पुराने इस मामले में आईपीसी की धारा 342 (गलत कारावास), 354ए (यौन उत्पीड़न), 370(4) (तस्करी), 376 (बलात्कार), 506 (आपराधिक धमकी), और 120(बी) (आपराधिक साजिश) के तहत केस दर्ज किया गया था। आसाराम का बेटा नारायण साईं भी इस मामले में आरोपी था। आसाराम की पत्नी लक्ष्मी, बेटी भारती और चार महिला अनुयायियों (ध्रुवबेन, निर्मला, जस्सी और मीरा) को भी आरोपी बनाया गया था। इन सभी को गांधीनगर कोर्ट ने बरी कर दिया था।

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जेल में बंद है आसाराम बापू
आसाराम बापू वर्तमान में राजस्थान के जोधपुर के जेल में बंद है। 2018 में जोधपुर की एक ट्रायल कोर्ट ने आसाराम को यौन उत्पीड़न के एक अलग मामले में दोषी ठहराया था और जेल की सजा सुनाई थी। उसे जोधपुर स्थित आश्रम में 2013 में 16 साल की लड़की के साथ रेप के मामले में दोषी करार दिया गया था।

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उस समय 77 साल के आसाराम को आईपीसी की धारा 376, यौन अपराधों के तहत बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और किशोर न्याय (जेजे) अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था। अगस्त 2013 में आसाराम को इंदौर से गिरफ्तार किया गया था। सितंबर में उसे जोधपुर जेल ले जाया गया था। आसाराम का बेटा नारायण साईं भी कई मामलों में आरोपी है।

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