मुस्लिम विवाह और तलाकः मुसलमानों से जुड़े 89 साल पुराने कानून को असम सरकार ने किया रद्द

पर्यटन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने कहा कि आज के विकास का मतलब है कि असम में अब इस कानून के तहत मुस्लिम विवाह और तलाक को पंजीकृत करना संभव नहीं हो पाएगा।

असम मुस्लिम।असम कैबिनेट में शुक्रवार (23 फरवरी) को मुसलमानों के शादी और तलाक से जुड़ा बड़ा फैसला लिया गया है. उन्होंने मुसलमानों के विवाह और तलाक के पंजीकरण से जुड़े 89 साल पुराने कानून को रद्द करने का फैसला किया है. इस पर राज्य के पर्यटन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने फैसलों को लेकर पहले ही घोषणा की थी. सीएम ने कहा था कि असम एक समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करेगा। आज हमने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 को निरस्त करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है।

पर्यटन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने कहा कि आज के विकास का मतलब है कि असम में अब इस कानून के तहत मुस्लिम विवाह और तलाक को पंजीकृत करना संभव नहीं हो पाएगा। हमारे पास पहले से ही एक स्पेशल मैरिज एक्ट है. हम चाहते हैं कि सभी विवाह इसके प्रावधानों के तहत पंजीकृत हों।उन्होंने बताया कि असम में वर्तमान में 94 अधिकृत व्यक्ति हैं, जो मुस्लिम विवाह और तलाक का पंजीकरण कर सकते हैं। लेकिन कैबिनेट के फैसले के साथ जिला अधिकारियों द्वारा इसके लिए निर्देश जारी करने के बाद उनका अधिकार समाप्त हो जाएगा।

Latest Videos

 

 

ब्रिटिश काल से चले आ रहे कानून को किया खत्म

बता दें कि मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम के तहत मुसलमान लोग स्वैच्छिक पंजीकरण कर सकते थे। इसके लिए सरकार को एक मुस्लिम व्यक्ति को लाइसेंस प्रदान करने की अनुमति दी गई, जिससे उसे ऐसे पंजीकरण के लिए आवेदन पर मुस्लिम विवाह और तलाक को पंजीकृत करने के लिए अधिकृत किया जा सकता था। हालांकि, अब कैबिनेट के फैसले का बाद ऐसे सारे प्रावधान रद्द कर दिए गए हैं। 

वहीं बरुआ ने कहा कि चूंकि ये व्यक्ति विवाह और तलाक का पंजीकरण करके आजीविका कमा रहे थे, इसलिए राज्य कैबिनेट ने उन्हें प्रत्येक को 2 लाख का एकमुश्त मुआवजा प्रदान करने का फैसला लिया है। "उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता की दिशा में एक कदम आगे बढ़ने के अलावा, कैबिनेट ने महसूस किया कि इस अधिनियम को निरस्त करना आवश्यक है। ये पुराना था.ये ब्रिटिश काल से चला आ रहा था, जोकि आज के सामाजिक मानदंडों से मेल नहीं खाता था।

ये भी पढ़ें: कांग्रेस का बड़ा आरोप-बीजेपी को चंदा देने के लिए मोदी सरकार ने 30 कंपनियों पर ईडी-सीबीआई का रेड करवाया

Share this article
click me!

Latest Videos

जेल से बाहर क्यों है Adani? Rahul Gandhi ने सवाल का दे दिया जवाब #Shorts
UP bypoll Election 2024: 3 सीटें जहां BJP के अपनों ने बढ़ाई टेंशन, होने जा रहा बड़ा नुकसान!
Jharkhand Election Exit Poll: कौन सी हैं वो 59 सीट जहां JMM ने किया जीत का दावा, निकाली पूरी लिस्ट
Rescue Video: आफत में फंसे भालू के लिए देवदूत बने जवान, दिल को छू जाएगा यह वीडियो
दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल को कोर्ट से लगा झटका, कर दिया इनकार । Arvind Kejriwal । Delhi HC