
गुवाहटी. असम सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण पर कड़े कदम उठाते हुए बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने सोमवार को फैसला किया कि 1 जनवरी 2021 के बाद से दो से ज्यादा बच्चों वालों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इस नीति के तहत सिर्फ दो बच्चों वालों को ही सरकारी नौकरी के योग्य माना जाएगा।
असम विधानसभा ने सितंबर 2017 में 'असम की जनसंख्या और महिला सशक्तीकरण नीति' पारित की थी, जिसमें उल्लेख किया गया था कि केवल दो बच्चों वाले उम्मीदवारों को ही सरकारी नौकरी के लिए योग्य माना जाएगा। मौजूदा सरकारी कर्मचारियों को भी दो-बच्चों वाली नियम को सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया था।
1 जनवरी 2021 से लागू होगी नीति
अब, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की जनसपर्क मंत्रालय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। इसमें 1 जनवरी 2021 से दो से अधिक बच्चे रखने वालों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। यह नियम 2021 से लागू की जाएगी साथ ही राज्य में इस नियम का सख्ती से पालन करने की बात कही गई है। सोमवार देर शाम हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया।
नई लैंड पॉलिसी में होगी लागू
मंत्रालय ने नई भूमि पॉलिसी पर अपनी सहमति दे दी है। जिसमें भूमिहीन लोगों के लिए तीन बीघा कृषि भूमि और घर बनाने के लिए आधा बीघा जमीन देने की बात कही गई है। उसको भी इस बैठक के दौरान लागू कर दिया गया। सीएमओ ने कहा, "नई लैंड पॉलिसी" को लागू किया जाएगा, भूमिहीन स्वदेशी लोगों को तीन बीघा जमीन दी जाएगी। भूमिहीन लोगों को घर बनाने के लिए आधा बीघा की पेशकश की जाएगी। साथ ही इन जमीनों को 15 साल तक नहीं बेचा जा सकता है।
बढ़ाया गया 25 फीसदी बस किराया
कैबिनेट बैठक में बस किराए पर बढ़ोत्तरी पर भी फैसला लिया गया है। सम में बस किराए में 25 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है, जिससे गरीबों की जेब पर असर पड़ा है।
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