
भुवनेश्वर. एक ऑटोरिक्शा चालक पर 47,500 रुपए का जुर्माना लगा है। एक अधिकारी ने कहा कि यह जुर्माना नए ट्रैफिक रूल्स के तहत लगा है, जिसमें जुर्माने की राशि कई गुना बढ़ा दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑटो चालक ने बताया कि उसने साल 26 अगस्त में उसने 12 साल पुराना ऑटो 25 हजार रुपए में खरीदा था।
किस बात का कितना लगा जुर्माना?
- यातायात अधिकारी ने बताया कि सामान्य अपराध के लिए 500 रुपए का जुर्माना, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 5,000 रुपए, परमिट शर्तों का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपए, शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए 10,000 रुपए, वायु / ध्वनि प्रदूषण का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपए, अनाधिकृत व्यक्ति को गाड़ी चलाने की अनुमति के लिए 5,000 रुपए, पंजीकरण और फिटनेस प्रमाणपत्र के बिना वाहन का उपयोग करने के लिए 5000 रुपए और बीमा के बिना गाड़ी चलाने को लेकर 2,000 रुपए का जुर्माना लगा।
- ऑटोरिक्शा चालक से कहा गया कि उसे कुल 47,500 रुपए का जुर्माना भरना होगा। इसपर ड्राइवर हरिबंधु कान्हर ने कहा,"मैं इतना जुर्माना नहीं दे सकता। चाहे मेरी गाड़ी जब्त कर लें या फिर मुझे जेल भेज दें। मैं जुर्माना नहीं दूंगा। अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने ड्राइवर और गाड़ी दोनों को हिरासत में लिया है।
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