जम्मू-कश्मीर में सोशल मीडिया साइट्स से हटा बैन, लॉ एण्ड आर्डर की समीक्षा के बाद लिया गया फैसला

Published : Mar 04, 2020, 07:25 PM ISTUpdated : Mar 04, 2020, 07:29 PM IST
जम्मू-कश्मीर में सोशल मीडिया साइट्स से हटा बैन, लॉ एण्ड आर्डर की समीक्षा के बाद लिया गया फैसला

सार

इससे पहले सिर्फ व्हाइट सूचीबद्ध साइट तक ही पहुंच की इजाजत थी। 25 जनवरी को एक सप्ताह के लिए इंटरनेट सेवा बहाल की गई थी। इसके बाद तारीख आगे बढ़ायी जाती रही।

जम्मू. जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगे प्रतिबंधों को खत्म करते हुए 2जी मोबाइल डेटा सेवा और फिक्स लाइन इंटरनेट पर 17 मार्च तक सभी सोशल साइट्स तक पहुंच की इजाजत दे दी।

अनुच्छेद 370 हटने के बाद इंटरनेट बंद कर दी गई थी

इससे पहले सिर्फ व्हाइट सूचीबद्ध साइट तक ही पहुंच की इजाजत थी। 25 जनवरी को एक सप्ताह के लिए इंटरनेट सेवा बहाल की गई थी। इसके बाद तारीख आगे बढ़ायी जाती रही। जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को पिछले साल पांच अगस्त को खत्म कर दिया गया था और इंटरनेट सेवा निलंबित कर दी गई थी।

यह ताजा आदेश मुख्य गृह सचिव शालीन काबरा ने टेलिकॉम सेवा नियमों की संपूर्ण सुरक्षा स्थिति और कानून-व्यवस्था पर असर की समीक्षा करने के बाद जारी किया है।

(ये खबर न्यूज एजेंसी पीटीआई/भाषा की है। एशियानेट हिन्दी न्यूज ने सिर्फ हेडिंग में बदलाव किया है।)

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