ग्रीन-ऑरेंज जोन में खुलेंगे हेयर सैलून, फ्लिपकार्ट-अमेजन जैसी ई कॉमर्स साइट गैर जरूरी सामान बेच सकेंगी

कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ता देख देशभर में लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया है। हालांकि, इस बार कई छूटें भी दी गई हैं। इसी क्रम में गृह मंत्रालय ने शनिवार को आदेश जारी कर कुछ और ढिलाई के आदेश दिए हैं। अब ग्रीन और ऑरेंज जोन में हेयर सलून खुल सकेंगे। साथ ही गृह मंत्रालय ने ई कॉमर्स साइट को भी गैर जरूरी सामान की डिलीवरी करने का आदेश जारी कर दिया है।

Asianet News Hindi | Published : May 2, 2020 12:47 PM IST / Updated: May 02 2020, 06:48 PM IST

नई दिल्ली.  कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ता देख देशभर में लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया है। हालांकि, इस बार कई छूटें भी दी गई हैं। इसी क्रम में गृह मंत्रालय ने शनिवार को आदेश जारी कर कुछ और ढिलाई के आदेश दिए हैं। अब ग्रीन और ऑरेंज जोन में हेयर सलून खुल सकेंगे। साथ ही गृह मंत्रालय ने ई कॉमर्स साइट को भी गैर जरूरी सामान की डिलीवरी करने का आदेश जारी कर दिया है।

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने ग्रीन और ऑरेंज जोन में हेयर सैलून खोलने का आदेश दिया है। साथ ही अब फ्लिपकार्ट-अमेजन जैसी ई कॉमर्स साइट भी इन जोन में गैर जरूरी सामान की डिलीवरी कर सकेंगी।

देश में 318 जिले ग्रीन जोन में    
स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, 319 जिलों को ग्रीन, 284 को ऑरेंज और 130 जिलों को रेड जोन में रखा है। अब किसी भी जिले में अगर 21 दिनों तक कोई केस नहीं आता तो उसे ग्रीन जोन में रखा जाता है। पहले 28 दिन तक केस देखने होते थे। जिन जिलों में कोरोना के केसों की संख्या ज्यादा है या संक्रमण की दर ज्यादा है, उन्हें रेड जोन में रखा जाता है।

इससे पहले सरकार ने इन छूटों का किया ऐलान

ग्रीन जोन में क्या-क्या छूट? 
सभी तरह की गतिविधियों के लिए अनुमति रहेगी। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। 50 फीसदी बसें चलेंगी। बसों में सिर्फ 50% यात्री होंगे। फैक्ट्रियां खुलेंगी। शराब और पान की दुकानें खुल सकेंगी। इसके अलावा किसी भी कार्यक्रम को कराने से पहले प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। कार्यक्रम में सीमित लोग ही शामिल हो सकेंगे।

ऑरेंज जोन में क्या-क्या छूट?
पेड टैक्सी चलेंगी। लेकिन शर्ती होगी कि टैक्सी में एक ही सवारी होगी। निजी कार में ड्राइवर समेत तीन लोग हो सकते हैं। जिले के अंदर आवाजाही हो सकेगी। लेकिन जिले से बाहर नहीं जा सकेंगे।

रेड जोन में क्या छूट मिलेगी?
रेड जोन में इस बार केंद्र सरकार ने कुछ छूटों का ऐलान किया। रेड जोन में ग्रामीण इलाकों में सभी प्रकार की औद्योगिक और निर्माण के काम शुरू हो सकेंगे। मनरेगा के कार्य, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और ईंट-भट्टे खुले रहेंगे। कृषि, पशुपालन के कामों की अनुमति होगी। इसके अलावा क्लीनिग समेत सभी मेडिकल सर्विसें शुरू रहेंगी। आईटी दफ्तर खुल सकेंगे। मीडिया संस्थान के दफ्तर खुल सकेंगे। इसके अलावा बिजली, पानी, दूरसंचार, डाक और कूरियर सेवा, बैंक, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां खुली रहेंगी। 

ये सुविधाएं अभी भी रहेंगी बंद 
17 मई तक लॉकडाउन के दौरान कुछ सुविधाएं हैं जो किसी भी जोन में नहीं मिलेंगी, जिसमें हवाई मार्ग, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग द्वारा अंतर्राज्यीय आवागमन सहित स्कूलों, कॉलेजों, और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थानों का संचालन पर पाबंदी होगी। होटल, रेस्टोरेंट्स, सिनेमा हॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स बंद रहेंगे। किसी भी तरह के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक है। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से छोटे बच्चों को और ऐसे लोगों को, जिन्हें पहले से ही कोई बीमारी है, इन्हें बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। ओपीडी, मेडिकल सर्जरी की सेवाएं जारी रहेंगी। एक जिले से दूसरे जिले में जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं होगी। अगर कोई राज्य पूरी तरह से ग्रीन जोन में है तो वहां का स्थानीय प्रशासन एक जिले से दूसरे जिले में जाने की अनुमति दे सकता है।

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