21 अगस्त को भारत बंद: जानें क्या खुला रहेगा और क्या बंद?

Published : Aug 20, 2024, 05:55 PM IST
21 अगस्त को भारत बंद: जानें क्या खुला रहेगा और क्या बंद?

सार

सुप्रीम कोर्ट के हालिया SC/ST आरक्षण फैसले के विरोध में, रिज़र्वेशन बचाओ संघर्ष समिति ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया है। राजस्थान और देशभर के SC/ST संगठनों ने इस बंद को समर्थन दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के हालिया SC/ST आरक्षण फैसले के विरोध में, रिज़र्वेशन बचाओ संघर्ष समिति ने देशव्यापी स्तर पर बुधवार (21 अगस्त) को भारत बंद का आह्वान किया है। राजस्थान और देशभर के SC/ST संगठनों ने इस बंद को समर्थन दिया है।

भारत बंद क्यों बुलाया गया है?

SC और ST समूहों के भीतर उप-श्रेणियाँ बनाने की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने विवाद खड़ा कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि "वास्तव में आरक्षण की आवश्यकता वाले लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।" कई लोग इस फैसले को SC/ST समुदायों के हितों के लिए अनुचित और हानिकारक मानते हैं।

इस फैसले के विरोध में और इसे वापस लेने की मांग को लेकर यह भारत बंद बुलाया गया है। इस फैसले को अनुचित मानने वाले विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों द्वारा इस बंद का समर्थन किए जाने की उम्मीद है।

सुरक्षा व्यवस्था:

किसी भी अप्रिय घटना की आशंका के मद्देनजर, सभी जिलों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। पुलिसकर्मियों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

तैयारियों की समीक्षा के लिए संभागीय आयुक्तों, जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक आयोजित की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, इस क्षेत्र को अति संवेदनशील माना जा रहा है और यहाँ पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है।

 

क्या खुला रहेगा?

आपातकालीन सेवाएँ: एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन चिकित्सा सेवाएँ पूरे बंद के दौरान चालू रहेंगी।

आवश्यक सेवाएँ: अस्पताल और अग्निशमन विभाग सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण सेवाएँ जारी रहेंगी।

 

क्या बंद रहेगा?

सार्वजनिक परिवहन: बसों और ट्रेनों सहित सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में महत्वपूर्ण व्यवधान की आशंका है।

निजी कार्यालय और व्यवसाय: कई निजी कार्यालय और व्यवसाय बंद रह सकते हैं या कम कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं।

गैर-आवश्यक सेवाएँ: नियमित और गैर-आवश्यक सेवाओं को निलंबित या विलंबित किया जा सकता है।

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