
नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक कराने या नकल पर लगाम कसने के लिए विधेयक पास हो गया है। 5 फरवरी को पास हुए इस विधेयक के कानून बनने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी कराने वाले लोगों या संस्थाओं को कम से कम तीन साल का जेल और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। आरोपियों को दस साल की अधिकतम सजा का प्रावधान है। लोकसभा में पास होने के बाद यह विधेयक अब राज्यसभा में पास कराया जाएगा। दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा।
लोकसभा में बिल पास होने के बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार और एजेंसियों के पास अब प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक कराने या नकल जैसे अपराधों से निपटने के लिए ठोस कानून होगा। अब गड़बड़ियां फैलाने वालों को सख्ती से निपटा जा सकेगा।
अब यह गतिविधियां अपराध मानी जाएंगी...
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