केरल में इमरजेंसी जैसे हालात, आलोचना करने पर मीडिया के पीछे पड़ जा रही वामपंथी सरकार...प्रकाश जावड़ेकर बोले-चुप नहीं बैठेगी बीजेपी

Published : Jun 24, 2023, 09:06 PM ISTUpdated : Jun 25, 2023, 12:58 AM IST
Prakash Javadekar

सार

पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केरल में वामपंथी सरकार निराशा की स्थिति में है। हताश होकर वह मीडिया के पीछे पड़ी हुई है।

BJP slams Kerala Government for state of emergency: भारतीय जनता पार्टी ने केरल में लेफ्ट सरकार की तानाशाही का विरोध किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केरल में वामपंथी सरकार निराशा की स्थिति में है। हताश होकर वह मीडिया के पीछे पड़ी हुई है। प्रेस की स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केरल में आपातकाल जैसे हालात बना दिए गए हैं। आलोचना करने वाली मीडिया के पीछे पूरा प्रशासन लगा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केरल में सच कहने वालों के पीछे पुलिस छोड़ दिया जा रहा है।

क्या कहा पूर्व मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने?

बीजेपी नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर कहा कि केरल में वामपंथी सरकार निराशा की स्थिति में है। वे उस मीडिया का पीछा कर रहे हैं जो उनकी आलोचना करता है। केरल में आपातकाल जैसे हालात बने हुए हैं। बीजेपी पुरजोर विरोध करेगी। सीपीएम ने कांग्रेस द्वारा देश में लाये गये आपातकाल का विरोध किया लेकिन अब वे कांग्रेस जैसा ही काम कर रहे हैं। अभी पटना में बाकी बैठक चल रही है। वे सहयोगी हैं। वे केरल के लोगों को धोखा देने के लिए दुश्मनी का नाटक कर रहे हैं। केरल के लोग इसे पहचानेंगे।

 

 

क्या है महाराजा कॉलेज केस?

एशियानेट न्यूज़ रिपोर्टर अखिला नंदकुमार और अन्य के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। एशियानेट न्यूज की चीफ रिपोर्टर अखिला नंदकुमार व अन्य रिपोर्टर्सने अपने चैनल पर केरल छात्र संघ (केएसयू) द्वारा लगाए गए आरोपों की लाइव रिपोर्ट की थी। केरल पुलिस ने महाराजा कॉलेज एर्नाकुलम के पूर्व कोआर्डिनेटर विनोद कुमार, कॉलेज प्रिंसिपल वीएस जॉय, केएसयू के प्रदेश अध्यक्ष अलॉयसियस जेवियर, फाजिल सीए और एशियानेट न्यूज की मुख्य रिपोर्टर अखिला नंदकुमार के खिलाफ एसएफआई के राज्य सचिव पीएम अर्शो की शिकायत पर साजिश का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया है। पुलिस ने इन लोगों पर आपराधिक साजिश, जालसाजी और मानहानि सहित आईपीसी की धारा 120-बी, 465,469 और 500, केरल पुलिस (केपी) अधिनियम 2011 की धारा 120 (ओ) के तहत केस दर्ज किया है।

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