BS-IV गाड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 31 मार्च के बाद बिकी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा

देशभर में 31 मार्च से BS-IV वाहनों की बिक्री पर रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपने 27 मार्च के आदेश को वापस ले लिया है। इस फैसले के बाद 31 मार्च 2020 के बाद बिके BS-IV वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।

Asianet News Hindi | Published : Jul 8, 2020 2:18 PM IST / Updated: Jul 08 2020, 07:49 PM IST

नई दिल्ली. देशभर में 31 मार्च से BS-IV वाहनों की बिक्री पर रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपने 27 मार्च के आदेश को वापस ले लिया है। इस फैसले के बाद 31 मार्च 2020 के बाद बिके BS-IV वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। 

क्या है  BS-IV?
मार्केट में बिकने वाली गाड़ियों में BS-IV इंजन आता है, जिनके ईंधन में सल्फर की मात्रा अधिक होती है। जिसके कारण नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन भी अधिक होता है। BS-IV ईंधन से निकलने वाला धुंआ वायु प्रदुषण का एक मुख्य कारण है।
  
"हमारे आदेशों का फायदा मत उठाइए"
सुनवाई करते हुए जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस इंदिरा बनर्जी के साथ जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, मार्च के आखिर और 31 मार्च के बाद भी इन गाड़ियों को बेचा गया। बेंच ने कहा कि धोखाधड़ी करके हमारे आदेशों का फायदा मत उठाइए। 

- फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वकील ने कहा, कोर्ट ने BS-IV गाड़ियों की 31 मार्च से पहले बिक्री के आदेश दिए थे, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन किया गया। तब कोर्ट ने पूछा, लॉकडाउन के समय भी डीलरों ने गाड़ियां कैसे बेची? 

23 जुलाई को होगी सुनवाई
बेंच 23 जुलाई को इस मामले में सुनवाई करेगी। कोर्ट ने एफएडीए को सरकार को बेची जाने वाली गाड़ियों का डेटा भी देने के लिए कहा। 

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