क्या तिरंगे को पोशाक की तरह पहन सकते हैं? जानिए क्या कहता है नियम

Published : Aug 14, 2024, 05:15 PM IST
क्या तिरंगे को पोशाक की तरह पहन सकते हैं? जानिए क्या कहता है नियम

सार

देश 15 अगस्त को अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग कैसे कर सकते हैं और कैसे नहीं। क्या हम तिरंगे को पोशाक की तरह पहन सकते हैं? इस सवाल का जवाब देती है हमारी यह रिपोर्ट।

राष्ट्रीय ध्वज हमारी भावनाओं का प्रतीक माना जाता है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास 1906 से शुरू होता है। ब्रिटिश शासन के दौरान, भारत के लिए एक अलग ध्वज था। लेकिन, जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक ध्वज की आवश्यकता महसूस हुई, तो 1921 में पिंगली वेंकैया ने एक ध्वज तैयार किया, जो स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बना।

पिंगली वेंकैया, जो जापानी भाषा में धाराप्रवाह थे, उन्हें 'जापान वेंकैया' भी कहा जाता था। उन्होंने ब्रिटिश भारतीय सेना में एक सिपाही के रूप में काम किया था और युद्ध में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका भेजे गए थे। वहाँ जैक ब्रिटिश सैनिकों को देखकर वेंकैया में राष्ट्रीय भावना जागृत हुई।

भारत लौटने पर, पिंगली वेंकैया स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल हो गए। उन्होंने महसूस किया कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक राष्ट्रीय ध्वज आवश्यक है और इसके लिए काम करना शुरू कर दिया।

उनके द्वारा डिज़ाइन किए गए पहले ध्वज में केवल केसरिया और हरा रंग था, जिसके बीच में गांधी का चरखा था। बाद में, गांधीजी के सुझाव पर इसमें सफेद रंग जोड़ा गया और यह तिरंगा बन गया। 1947 में, स्वतंत्र भारत के ध्वज के रूप में तिरंगे के बीच में से चरखा हटाकर अशोक चक्र लगाया गया।


राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग कैसे न करें?

  • राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा नहीं फहराना चाहिए। ऊपर केसरिया रंग और नीचे हरा रंग होना चाहिए।
  • राष्ट्रीय ध्वज चौकोर नहीं होना चाहिए। इसका अनुपात 3:2 होना चाहिए।
  • फटा या गंदा राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराना चाहिए।
  • राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी भी प्रकार की सजावट के लिए नहीं करना चाहिए।
  • राष्ट्रीय ध्वज को जमीन पर नहीं रखना चाहिए।

क्या तिरंगे को पोशाक बना सकते हैं?

राष्ट्रीय ध्वज को पोशाक के रूप में, पोशाक के एक भाग के रूप में, या उस पर प्रिंट करने की अनुमति नहीं है। रूमाल पर या छोटी कढ़ाई के रूप में भी इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय ध्वज पर थूकना या उसका उपयोग सिर पर बांधने या वस्तुओं को बांधने के लिए भी मना है।

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