क्या मृत व्यक्ति के ATM कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं? जानिए सच

मृत व्यक्ति के ATM कार्ड से पैसे निकालना गैरकानूनी है। बैंक को सूचित करना और नॉमिनी को दस्तावेज़ जमा करने होंगे। RBI के नियमों का पालन न करने पर जेल भी हो सकती है।

बैंक में खाता (bank account) खोलने के बाद बैंक चेक (Cheque), ATM कार्ड (ATM Card) समेत कुछ सुविधाएँ देता है। चेक से पैसे निकालते समय कुछ जानकारी भरनी होती है। लेकिन ATM से पैसे निकालते समय खाताधारक की कोई जानकारी नहीं भरनी होती। बस ATM पिन डालना होता है। आजकल ऑनलाइन पेमेंट (Online Payment) बढ़ गया है फिर भी ATM कार्ड इस्तेमाल करने वालों की संख्या पूरी तरह से बंद नहीं हुई है। क्या मृत व्यक्ति के ATM कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं, इस सवाल का जवाब यहाँ है।

आमतौर पर घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर घरवाले उसके ATM का इस्तेमाल करके पैसे निकाल लेते हैं। नियमों के अनुसार, ऐसा करना अपराध है। अगर आप पकड़े गए तो आपको जेल हो सकती है। नॉमिनी को भी पैसे निकालने का अधिकार नहीं है। तो फिर पहले क्या करना चाहिए, यह सवाल उठता है।

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घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर सबसे पहले बैंक को सूचित करना चाहिए। मृत व्यक्ति के बैंक खाते में अगर नॉमिनी है, तो उन्हें बैंक को सूचित करना होगा। एक से ज़्यादा नॉमिनी होने पर सहमति पत्र बैंक को देना होगा। उसके बाद ही आप मृत व्यक्ति के बैंक खाते से पैसे निकाल सकते हैं। 

पैसे निकालने के लिए क्या करें? : बैंक को मृत व्यक्ति की जानकारी देने के अलावा, नॉमिनी को कुछ दस्तावेज़ बैंक को देने होंगे। खाते में जमा पैसे का दावा करने के लिए फॉर्म भरना होगा। फॉर्म के साथ आपको मृतक की पासबुक, खाता टीडीआर, चेक बुक, मृत्यु प्रमाण पत्र और अपना आधार और पैन कार्ड भी लगाना होगा। फिर बैंक सब कुछ जाँचता है और जाँच सही पाए जाने पर आप मृत व्यक्ति के बैंक खाते से पैसे निकाल सकते हैं।

कौन कर सकता है शिकायत? : मृत व्यक्ति के खाते से पैसे निकाले जाने की जानकारी मिलने पर, बैंक के शाखा प्रबंधक को आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का अधिकार है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, मृत व्यक्ति के ATM कार्ड से पैसे निकालना गैरकानूनी है। मृत खाताधारक के वारिसों को सूचित किए बिना पैसे निकालने पर बैंक आपराधिक मुकदमा दर्ज कर सकता है। 

अगर खाताधारक ने अपने खाते में किसी को नॉमिनी नहीं बनाया है, तो खाताधारक की मृत्यु के बाद, उसके सभी कानूनी उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जमा करना होगा। इसके बाद ही दावा प्रक्रिया पूरी होती है।

मुफ्त बीमा : बैंक ग्राहकों को डेबिट और ATM कार्ड देते समय दुर्घटना या अकाल मृत्यु के खिलाफ मुफ्त बीमा भी देता है। अगर ATM कार्डधारी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो मृतक के परिजन दुर्घटना बीमा का दावा कर सकते हैं।

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