नाबालिग लड़की से बलात्कार और हत्या का मामला, कोर्ट ने दोनो को दी मौत की सजा

 हुगली ज़िले की एक अदालत ने 2014 में नाबालिग लड़की से बलात्कार और हत्या के जुर्म में दो व्यक्तियों को सोमवार को मौत की सज़ा सुनाई।

Asianet News Hindi | Published : Jan 27, 2020 12:35 PM IST / Updated: Jan 27 2020, 06:07 PM IST

हुगली. पश्चिम बंगाल के हुगली ज़िले की एक अदालत ने 2014 में नाबालिग लड़की से बलात्कार और हत्या के जुर्म में दो व्यक्तियों को सोमवार को मौत की सज़ा सुनाई।

ज़िला और सत्र न्यायाधीश मानस रंजन सान्याल ने गौरव मंडल और कौशिक मलिक को मौत की सज़ा सुनाई है। मामले में एक अन्य आरोपी के खिलाफ किशोर अदालत में सुनवाई चल रही है।

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ट्यूशन से घर लौट रही लड़की को किया अगवा

11 दिसंबर 2014 को उन्होंने बालगढ़ थाना क्षेत्र के तहत आने वाले जिरहट से लड़की को अगवा कर लिया था जब वह ट्यूशन से घर लौट रही थी। तीनों ने लड़की के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या करने के बाद शव को गंगा के तट पर फेंक दिया था।

शव अगले दिन मिला था और तीनों को तीन दिन के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया था।


(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)

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