आयकर अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत कुछ प्रपत्रों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में करदाताओं और अन्य हितधारकों द्वारा रिपोर्ट की गई कठिनाइयों पर विचार करते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने निर्णय लिया है।
नई दिल्ली. प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम 2020 (बाद में "विवाद से विश्वास अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत घोषणाकर्ता द्वारा देय रकम विवाद से विश्वास अधिनियम की धारा 3 की तालिका में बताई गई है। 25 जून 2021 की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, रकम के भुगतान की अंतिम तारीख (बिना किसी अतिरिक्त रकम के) 31 अगस्त 2021 अधिसूचित की गई है। इसके अलावा विवाद से विश्वास अधिनियम के तहत रकम (अतिरिक्त रकम के साथ) के भुगतान की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2021 अधिसूचित की गई है।
फॉर्म संख्या 3 को जारी करने और संशोधित करने में आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, जो विवाद से विश्वास अधिनियम के तहत घोषणाकर्ता के भुगतान करने के लिए एक शर्त है, रकम के भुगतान की अंतिम तारीख (बिना किसी अतिरिक्त रकम के) को बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए जरूरी अधिसूचना शीघ्र ही जारी की जाएगी। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि विवाद से विश्वास अधिनियम के तहत रकम के भुगतान की अंतिम तारीख (अतिरिक्त राशि के साथ) को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है. इसके लिए समय सीमा 31 अक्टूबर, 2021 तक है।
वहीं, आयकर अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत कुछ प्रपत्रों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में करदाताओं और अन्य हितधारकों द्वारा रिपोर्ट की गई कठिनाइयों पर विचार करते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने निर्णय लिया है। ऐसे प्रपत्रों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए नियत तारीखों को और आगे बढ़ाने के लिए। आगे का विवरण इस प्रकार है।