दुबई ले जाई गई बच्ची को वापस लाई CBI, कोर्ट के आदेश का हुआ था उल्लंघन

उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर सीबीआई अधिकारियों का एक दल दुबई गया जहां उन्होंने तीन वर्षीय बच्ची की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों की मदद ली। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने बृहस्पतिवार सुबह शीर्ष अदालत को अनुपालन कार्रवाई के बारे में सूचित किया।

Asianet News Hindi | Published : Feb 27, 2020 1:15 PM IST

नई दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश का कथित तौर पर उल्लंघन करके एक व्यक्ति अपनी बेटी को दुबई ले गया लेकिन सीबीआई के अधिकारियों का एक दल बृहस्पतिवार को बच्ची को वापस ले आया।

कोर्ट ने सीबीआई को दुबई जाकर बच्ची को भारत लाने का निर्देश दिया था

अधिकारियों ने बताया कि अमन लोहिया और उनकी पत्नी किरण कौर लोहिया के बीच बच्ची के संरक्षण को लेकर उच्च न्यायालय में कानूनी लड़ाई चल रही है। अदालत ने अमन से उसका पासपोर्ट अधिकारियों के पास जमा करवाने को कहा था ताकि वह देश छोड़कर नहीं जा सके। लेकिन अमन लोहिया तीन वर्षीय रैना को लेकर दुबई चले गए। यह मामला उच्चतम न्यायालय में तब पहुंचा जब उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई। तब शीर्ष अदालत ने सीबीआई को दुबई जाकर बच्ची को भारत लाने का निर्देश दिया था।

एजेंसी बच्ची को शुक्रवार को शीर्ष कोर्ट में पेश करेगी

उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर सीबीआई अधिकारियों का एक दल दुबई गया जहां उन्होंने तीन वर्षीय बच्ची की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों की मदद ली। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने बृहस्पतिवार सुबह शीर्ष अदालत को अनुपालन कार्रवाई के बारे में सूचित किया। एजेंसी बच्ची को शुक्रवार को शीर्ष अदालत में पेश करेगी। उन्होंने बताया कि बच्ची अपनी मां के घर पर एजेंसी की देखरेख में है।

अमन का आरोप कोर्ट ने उसके साथ लैंगिक भेदभाव किया है

पिता का आरोप है कि उसके साथ अदालतों ने लैंगिक भेदभाव किया है और उसके इन कदमों की वजह ‘बेटी के लिए उसका प्यार’ था। अमन एक जानेमाने कारोबारी के बेटे हैं और उनकी पत्नी किरण दिल्ली में त्वचारोग विशेषज्ञ हैं। उच्च न्यायालय ने बच्ची का संरक्षण मां को सौंपा था और अमन को हफ्ते में तीन दिन कुछ घंटों के लिए उससे मिलने की अनुमति दी थी। अदालत ने अमन का पासपोर्ट भी जमा करवा लिया था। पिछले वर्ष 24 अगस्त को जब रैना अमन से मिलने आई तो वह अपने साथ पवन कुमार और घरेलू सहायक शिवरतिया देवी की मदद से नेपाल और अन्य खाड़ी देश होते हुए बेटी को दुबई ले गया। इसके लिए उसने कैरेबियाई देश डोमेनिका का पासपोर्ट इस्तेमाल किया।

इसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने जांच सीबीआई को सौंप दी। एजेंसी ने मामला दर्ज कर लिया। सीबीआई के अनुरोध पर इंटरपोल ने बच्ची की खातिर ‘येलो नोटिस’ जारी किया।

(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)

(प्रतिकात्मक फोटो)

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