एबीजी शिपयार्ड ने भारतीय स्टेट बैंक, केंद्रीय जांच ब्यूरो, या सीबीआई सहित 28 बैंकों के बकाया 22,842 करोड़ रुपये के ऋण लेकिन धोखाधड़ी की है। एबीजी शिपयार्ड ने कम से कम 98 संबंधित कंपनियों को धन दिया।
नई दिल्ली। 23,000 करोड़ रुपये के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में एबीजी शिपयार्ड के मालिकों और वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (lookout circular) जारी किया गया है। लुकआउट सर्कुलर का इस्तेमाल कानून प्रवर्तन अधिकारियों (Law Enforcement officers) द्वारा वांछित किसी भी व्यक्ति को हवाई अड्डों और सीमा पार से देश छोड़ने से रोकने के लिए किया जाता है।
सबसे बड़े बैंक घोटाले के बाद लुकआउट नोटिस
शिपिंग फर्म के निदेशकों में ऋषि अग्रवाल, संथानम मुथुस्वामी और अश्विनी कुमार शामिल हैं। यह मामला भारत का सबसे बड़ा बैंक कर्ज घोटाला (ABG Shipyard Fraud case) बताया जा रहा है। एबीजी शिपयार्ड ने भारतीय स्टेट बैंक, केंद्रीय जांच ब्यूरो, या सीबीआई सहित 28 बैंकों के बकाया 22,842 करोड़ रुपये के ऋण लेकिन धोखाधड़ी की है। एबीजी शिपयार्ड ने कम से कम 98 संबंधित कंपनियों को धन दिया।
जहाज निर्माण करने वाली प्रमुख कंपनी
एबीजी शिपयार्ड एबीजी समूह की प्रमुख कंपनी है जो जहाज निर्माण और जहाज की मरम्मत में लगी हुई है। शिपयार्ड गुजरात के दहेज और सूरत में स्थित हैं।
इनको भी लुकआउट नोटिस जारी हो चुका
एबीजी शिपयार्ड मामले में नवीनतम लुकआउट सर्कुलर, देश में इसी तरह के मामलों की एक लंबी सूची में जोड़ता है। व्यवसायी नीरव मोदी और उसके चाचा मेहुल चोकसी से लेकर किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या तक को लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है। ये सभी भारत से प्रत्यर्पण की लड़ाई लड़ रहे हैं।
कंसोर्टियम के विभिन्न बैंकों ने एबीजी के खाते को किया धोखाखड़ी घोषित
सीबीआई ने कहा कि अप्रैल 2019 और मार्च 2020 के बीच, कंसोर्टियम के विभिन्न बैंकों ने एबीजी शिपयार्ड के खाते को धोखाधड़ी घोषित किया। धोखाधड़ी मुख्य रूप से एबीजी शिपयार्ड द्वारा अपने संबंधित पक्षों को भारी हस्तांतरण और बाद में समायोजन प्रविष्टियां करने के कारण हुई है।
सीबीआई ने कहा कि बैंक ऋणों को डायवर्ट करके इसकी विदेशी सहायक कंपनी में भारी निवेश किया गया था। इसके संबंधित पक्षों के नाम पर बड़ी संपत्ति खरीदने के लिए धन का उपयोग किया गया था। अभिलेखों और प्रारंभिक जांच के दौरान, यह देखा गया है कि महत्वपूर्ण अवधि 2005-2012 थी। सीबीआई ने कहा कि राज्य सरकारों द्वारा "सामान्य सहमति" वापस लेने से बैंक धोखाधड़ी के मामले दर्ज करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है।
यह भी पढ़ें: