
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर सरकार ने बताया कि वे ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट पर निगरानी रखे हुए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कोर्ट से कहा कि नए नियमों के मुताबिक ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स और अमेजॉन जैसे प्लेटफॉर्म पर नजर बनाए हुए हैं।
सुप्रीम कोर्ट के वकील ने लगाई थी याचिका
सुप्रीम कोर्ट के वकील शशांक शेखर झा की जनहित याचिका को लेकर सरकार ने ये जवाब दिया। याचिका में ओवर द टॉप (ओटीटी) प्लेटफार्म पर कंटेंट के रेग्युलेशन की मांग की गई थी।
हलफनामे में कहा गया है कि सरकार को ओटीटी प्लेटफार्मों पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के कंटेंट की जांच करने के लिए एक तंत्र लगाने की आवश्यकता के बारे में कई शिकायतें मिलीं, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। सरकार ने बताया कि इन्हीं शिकायतों की वजह से नया नियम Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 लाया गया।
होली के बाद होगी अगली सुनवाई
ओटीटी कंटेंट को लेकर हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा कि जब मामला शीर्ष अदालत में चल रहा है तो हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में दाखिल की गई याचिकाओं पर सुनवाई होली के बाद होगी।
National News (नेशनल न्यूज़) - Get latest India News (राष्ट्रीय समाचार) and breaking Hindi News headlines from India on Asianet News Hindi.