
FCRA licence suspended of CPR: केंद्र सरकार ने पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (CPR) का एफसीआरए लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत दिए गए लाइसेंस के निलंबन के साथ अब सीपीआर विदेश से कोई धन प्राप्त नहीं कर पाएगा।
सितंबर से ही गृह मंत्रालय की रडार पर था सीपीआर
गृह मंत्रालय के अनुसार, कानूनों के उल्लंघन को लेकर प्रमुख पब्लिक थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर) का एफसीआरए लाइसेंस निलंबित कर दिया है। सीपीआर और ऑक्सफैम इंडिया पर पिछले साल सितंबर में इनकम टैक्स रेड हुआ था। इसके बाद से सीपीआर भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निशाने पर था। अधिकारियों ने बताया कि कानूनों के उल्लंघन के आरोप में सीपीआर का एफसीआरए लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।
बीते साल जनवरी में ऑक्सफैम का एफसीआरए सस्पेंड हुआ था
ऑक्सफैम का एफसीआरए लाइसेंस पिछले साल जनवरी में निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद एनजीओ ने गृह मंत्रालय में एक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी।
विदेशी फंड के लिए गृह मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
विदेशी अनुदान प्राप्त करने के लिए, एनजीओ को गृह मंत्रालय के साथ पंजीकरण करना होगा। यहां हर पांच साल में नवीनीकृत करने के लिए एक एफसीआरए पंजीकरण संख्या प्रदान किया जाता है।
एक दशक में 20,000 से अधिक एफसीआरए लाइसेंस रद्द
पिछले 10 वर्षों में 20,000 से अधिक गैर सरकारी संगठनों के एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिए गए। इनमें ऑक्सफैम ट्रस्ट्स और ऑक्सफैम ऑस्ट्रेलिया के एफसीआरए लाइसेंस 2017 में कानून के उल्लंघन के लिए रद्द कर दिए गए थे। एनजीओ ने पिछले साल अप्रैल में एफसीआरए लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था, लेकिन मंत्रालय ने इसे अस्वीकार कर दिया था।
यह भी पढ़ें:
National News (नेशनल न्यूज़) - Get latest India News (राष्ट्रीय समाचार) and breaking Hindi News headlines from India on Asianet News Hindi.