चिदंबरम को SC से नहीं मिली राहत, 17 अक्टूबर तक तिहाड़ जेल में ही रहेंगे

उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को शुक्रवार को नोटिस जारी कर उसे आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर जवाब देने को कहा। न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ ने सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से अपना जवाब दायर करने को कहा और मामले में आगे की सुनवाई के लिए 15 अक्टूबर की तिथि तय की।

Asianet News Hindi | Published : Oct 4, 2019 2:34 PM IST

नयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को शुक्रवार को नोटिस जारी कर उसे आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर जवाब देने को कहा। न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ ने सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से अपना जवाब दायर करने को कहा और मामले में आगे की सुनवाई के लिए 15 अक्टूबर की तिथि तय की। 

17 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में

Latest Videos

- चिदंबरम इस समय न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका 30 सितंबर को खारिज कर दी थी। अदालत के इस फैसले को चुनौती देने के लिए चिदंबरम ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। 

- इसके एक दिन पहले पी चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 17 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम 5 सितंबर से तिहाड़ जेल में हैं। चिदंबरम को सीबीआई ने 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि आईएनएक्स मीडिया ग्रुप को 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी धन हासिल करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में अनियमितता बरती गई। 

Share this article
click me!

Latest Videos

कौन सी चीज को देखते ही PM Modi ने खरीद डाली। PM Vishwakarma
कोलकाता केसः डॉक्टरों के आंदोलन पर ये क्या बोल गए ममता बनर्जी के मंत्री
कांग्रेस को गणपति पूजा से भी है नफरत #Shorts
'कुत्ते की पूंछ की तरह सपा के दरिंदे भी...' जमकर सुना गए Yogi Adityanath #shorts
Akhilesh Yadav LIVE: माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता