
दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर एक याचिका भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई के सामने रखी गई। इस पर CJI गवई ने कहा, "मैं इस पर गौर करूंगा।" सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्देश दिया कि दिल्ली-एनसीआर के सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को आठ हफ्तों के अंदर हटा लिया जाए और उन्हें स्थानीय प्रशासन द्वारा बनाए जाने वाले विशेष डॉग शेल्टरों में रखा जाए।
न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने स्पष्ट कहा कि सभी इलाके आवारा कुत्तों से पूरी तरह मुक्त होने चाहिए और इसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि जो भी कुत्ते पकड़े जाएंगे, उन्हें दोबारा सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। इसके अलावा, कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर कोई व्यक्ति या संस्था इस अभियान में बाधा डालने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा, "अगर कोई कुत्तों को पकड़ने या उन्हें इकट्ठा करने की प्रक्रिया में रुकावट डालता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।"
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