15000 रुपए पेंशन पाने वाले जज कैसे जिंदा रहेंगे? CJI ने क्यों उठाया ये सवाल

जिला न्यायपालिका से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होकर सेवानिवृत्त हुए न्यायाधीशों की पेंशन को लेकर मुख्य न्यायाधीश ने चिंता व्यक्त की है।

Sushil Tiwari | Published : Aug 9, 2024 2:10 PM IST

दिल्ली:  15,000 - 25,000 रुपये मासिक पेंशन पाने वाले जज भी हैं। यह चिंता जताई है देश के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने। जिला न्यायपालिका से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होकर सेवानिवृत्त हुए न्यायाधीशों की पेंशन को लेकर उन्होंने यह बात कही। 

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त जिला न्यायाधीशों की पेंशन से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए अदालत के मित्र के. परमेश्वर ने अनुरोध किया था। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। पीठ में जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे। 

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अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पीठ के समक्ष पेश हुए। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले में संतोषजनक समाधान के लिए भावुक अनुरोध किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सरकार को वित्तीय दायित्वों सहित कई पहलुओं पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहिए।

“मैं आपकी परेशानी समझता हूँ। लेकिन जिला न्यायाधीश के रूप में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले और चार या पाँच साल से कम समय तक सेवा करने वाले जजों के बारे में सोचें। उन्हें 15,000 रुपये से 25,000 रुपये के बीच पेंशन मिलती है। जिला न्यायाधीश के रूप में उनकी सेवा अवधि को पेंशन में नहीं गिना जाता है। हमारे पास ऐसे सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के एक समूह द्वारा याचिकाएँ हैं।” - मुख्य न्यायाधीश ने कहा। 

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जीवन भर न्यायपालिका में सेवा देने के बाद मिलने वाली यह मामूली पेंशन उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करती है। मुख्य न्यायाधीश ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से इस मुद्दे को देखने और उचित समाधान निकालने का अनुरोध किया।

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