कांग्रेस पार्टी के नेता विवेक तन्खा ने कहा कि मामले में आज की सुनवाई के बाद कर विभाग ने उनके खाते अनलॉक कर दिए हैं लेकिन खाता आईटी विभाग की सुनवाई के अधीन रहेगा।
कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी से जुड़े बैंक खातों पर पहले आयकर विभाग (IT) वालों ने ताला लगा दिया था। हालांकि, अब पार्टी को IT ट्रिब्यूनल ने बड़ी राहत पहुंचाई है। राज्यसभा सदस्य और कांग्रेस पार्टी के नेता विवेक तन्खा ने कहा कि मामले में आज की सुनवाई के बाद कर विभाग ने उनके खाते अनलॉक कर दिए हैं लेकिन खाता आईटी विभाग की सुनवाई के अधीन रहेगा। इसके बाद IT ट्रिब्यूनल ने कांग्रेस के खातों पर रोक अगले बुधवार (21 फरवरी) तक हटा दी है।
बता दें कि कांग्रेस पार्टी के खाते में लगभग 14 लाख रुपये के नकद लेनदेन और 2018-19 के कर रिटर्न में देरी को लेकर 14 फरवरी को खाते फ्रीज कर दिए गए थे। इसको लेकर आज शुक्रवार (16 फरवरी) को पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिये जानकारी दी थी।
कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने दी जानकारी
राज्यसभा सदस्य और कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि कोर्ट ने मेरी पूरी बात सुनी। मैंने उन्हें बताया कि हमारे पास सारे सबूत है, जिसकी वजह से हमें अनुचित तरीके से दंडित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मैंने कोर्ट में बताया कि हम (कांग्रेस) पर 15 करोड़ का टैक्स कैसे बनता है। इस पर हम बहस करने की अनुमति चाहते हैं। हालांकि, अब कोर्ट से मिली राहत के बाद कांग्रेस पार्टी बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कर सकती है। मामले पर अगली सुनवाई बुधवार को होगी।
अजय माकन का बयान
कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा था कि कुछ हफ्ते पहले पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए गए थे और पार्टी के पास बिजली बिल का भुगतान करने के लिए भी पैसे नहीं है। हमें जानकारी मिली कि बैंक हमारे द्वारा जारी किए जा रहे चेक का सम्मान नहीं कर रहे हैं। आगे की जांच करने पर, हमें पता चला कि यूथ कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते भी जब्त कर लिए गए हैं। हमारे खातों में क्राउडफंडिंग तक का पैसा फ्रीज कर दिया गया।
क्या है मामला, आयकर विभाग ने क्यों की कार्रवाई?
वर्ष 2018-19 के लिए कांग्रेस के पास आयकर विभाग का 135 करोड़ रुपए बकाया है। इसमें से 103 करोड़ रुपए आयकर और 32 करोड़ (लगभग) ब्याज है। आयकर अधिनियम 1961 के तहत धारा 143(3) के तहत मूल्यांकन 06/07/2021 को पूरा किया गया था। इसमें धारा 13ए के तहत छूट नहीं दी गई थी। कांग्रेस द्वारा धारा 13ए(डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किए जाने और रिटर्न जमा नहीं कराने के चलते उसे छूट नहीं मिली थी। यह बताने में भी देर की गई कि आमदनी कितनी हुई है। 199 करोड़ रुपए की आय पर मूल्यांकन किया गया। इसके अनुसार 105 करोड़ रुपए टैक्स की मांग की गई।
इसके बाद एओ के समक्ष स्थगन कार्यवाही में कांग्रेस को मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार कुल मांग का 20% (यानी लगभग 21 करोड़ रुपए) देने के लिए कहा गया। कांग्रेस ने सिर्फ 78 लाख रुपए भुगतान किया। कांग्रेस बकाया मांग का 20% भुगतान नहीं कर पाई। इसलिए उसे बाकी 104 करोड़ रुपए देने के लिए पत्र जारी किया गया। कांग्रेस द्वारा सीआईटी (ए) के समक्ष दायर अपील बाद में खारिज कर दी गई थी।
कांग्रेस ने मई 2023 में ITAT के समक्ष दूसरी अपील दायर की। हालांकि ITAT या किसी अन्य न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष मांग पर रोक की कोई याचिका दायर नहीं की गई थी। इसके बाद अक्टूबर 2023 में कांग्रेस द्वारा 1.72 करोड़ रुपए भुगतान किया गया। कांग्रेस के विभिन्न बैंक खातों से पैसे निकालकर 115 करोड़ रुपए की वसूली को प्रभावित किया गया।
ITAT के सामने कार्यवाही में शुक्रवार (16/02/2024) को आयकर विभाग ने बताया कि खातों से पैसे निकालकर की गई वसूली एक नियमित वसूली उपाय है। खातों का संचालन या गतिविधि बंद नहीं की गई है। इसके अलावा, INC के पास अपनी गतिविधियों के लिए कई और खाते हैं। अब सुनवाई 21 फरवरी 2024 को तय की गई है।
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