
Gruha Jyothi Scheme: कर्नाटक में कांग्रस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का कैबिनेट, चुनाव में किए गए वादों को लगातार पूरा कर रहा है। कांग्रेस ने चुनाव में पांच गारंटियां दी। उन पांचों वादों को लागू कर दिया गया है। महिलाओं को फ्री बस यात्रा के बाद अब मुफ्त बिजली का भी वादा पूरा कर दिया गया। कर्नाटक में 200 यूनिट से कम खपत वाले परिवारों को बिजली का बिल नहीं देना होगा। यह मकान मालिक और किरायेदारों, दोनों पर लागू होगा। हालांकि, मुफ्त बिजली स्कीम कमर्शियल बिल्डिंग्स पर लागू नहीं है। राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना को लागू करने के साथ उसके लिए गाइडलाइन भी जारी की है।
200 यूनिट बिजली के मासिक औसत की गणना 2022-23 के आधार पर की जाएगी
कर्नाटक उर्जा विभाग ने गृह ज्योति स्कीम के लिए एक गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के अनुसार हर परिवार को औसत 200 यूनिट मासिक बिजली खर्च करने पर कोई बिल नहीं देना होगा। एक जुलाई से यह प्रभावी होगा। मुफ्त बिजली की आपूर्ति एक घर की मासिक औसत खपत पर निर्भर होगी और इसे 200 यूनिट तक सीमित किया जाएगा। औसत की गणना 2022-23 में परिवारों द्वारा खपत की गई बिजली के आधार पर बिजली आपूर्ति कंपनियों द्वारा की जाएगी।
क्या कहा गृह ज्योति स्कीम के बारे में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने?
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गृह ज्योति स्कीम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 200 यूनिट के भीतर बिजली का उपभोग करने वालों को बिल का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। यह किरायेदारों पर भी लागू होता है। यह केवल व्यावसायिक भवनों पर लागू नहीं होता है।
योजना की गाइडलाइन, इसी से तय होगी गृह ज्योति स्कीम की पात्रता
यह भी पढ़ें:
National News (नेशनल न्यूज़) - Get latest India News (राष्ट्रीय समाचार) and breaking Hindi News headlines from India on Asianet News Hindi.