क्या राहुल गांधी को मिला नया बंगला?, मानहानि केस में सजा के बाद खाली किया था घर

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को नया बंगला मिलने की चर्चा है। मोदी सरनेम केस में सजा पाने के बाद उन्हें संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया था। इसके बाद उन्होंने घर खाली कर दिया था।

नई दिल्ली। दिल्ली के राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा तेज है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को नया बंगाल मिल गया है। वह लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, इस नाते पहले से बड़ा बंगला दिया गया है। ऐसी जानकारी सामने आई है कि राहुल को लुटियंस दिल्ली के सुनहरी बाग में बंगला नंबर 5 ऑफर किया गया है।

मोदी सरनेम केस में गुजरात के सूरत कोर्ट से सजा दिए जाने के बाद राहुल गांधी को मार्च 2023 में संसद की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया था। इसके बाद राहुल गांधी ने अपना 12 तुगलक लेन बंगला खाली किया था। इस बंगले में राहुल गांधी करीब 19 साल रहे। बंगला खाली करने के बाद से राहुल गांधी अपनी मां के साथ 10 जनपथ स्थित बंगले में रह रहे हैं। इसी घर से उनका ऑफिस भी चल रहा है।

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मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त 2023 को बड़ा फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी की सजा पर स्टे लगा दिया। उनकी संसद सदस्यता बहाल हो गई। राहुल गांधी को फिर से 12 तुगलक लेन बंगला दे दिया गया था, लेकिन वह रहने नहीं गए।

सुंदरी बाग के बंगले पर दिखीं प्रियंका गांधी

आम चुनाव 2024 के बाद राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बने। इसके बाद चर्चा थी कि राहुल को बड़ा बंगला मिलेगा। इस बीच शुक्रवार को राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी सुंदरी बाग के बंगले पर देखी गईं। रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार ने राहुल को यह बंगला ऑफर किया है। राहुल गांधी के ऑफिस के लोग भी यहां आए। राहुल गांधी यहां रहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के पड़ोसी होंगे।

क्या है मोदी सरनेम मामला, जिसमें राहुल गांधी को मिली थी सजा?

मोदी सरनेम मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के समय का है। कर्नाटक के कोलार में रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, "इन सब चोरों के नाम मोदी कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी। खोजने पर और भी बहुत सारे मोदी मिलेंगे।"

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इस बयान को लेकर कांग्रेस नेता के खिलाफ गुजरात के पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने केस दर्ज कराया था। 23 मार्च 2023 को इस मामले में सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया और दो साल कैद की सजा सुनाई थी।

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