
नई दिल्ली. कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों ने सख्ती शुरू कर दी है। इसी बीच रेलवे ने भी शनिवार को कहा कि यात्रा के दौरान ट्रेन या स्टेशन परिसर में मास्क ना पहनने पर 500 रु जुर्माना लगेगा।
रेलवे मंत्रालय ने शनिवार को ट्वीट कर कहा, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए रेलवे कई जरूरी कदम उठा रहा है। इनमें से एक जरूरी गाइडलाइन है मास्क पहनने की। ट्रेन या रेलवे परिसर में मास्क ना पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
एसओपी का पालन करें सभी यात्री
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ पैसेंजर मार्केटिंग नीरज शर्मा ने सभी रेलवे जोन के जनरल मैनेजर्स को लिखे पत्र में कहा, भारतीय रेल कोरोना को प्रसार को रोकने के लिए विभिन्न कदम उठा रहा है। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी समय समय पर गाइडलाइन जारी की है। कोरोना को रोकने के लिए सबसे जरूरी गाइडलाइन्स में एक मास्क पहनना भी है। शर्मा ने कहा, रेलवे ने 11 मई 2020 को एसओपी जारी की थी, इसमें सभी यात्रियों को यात्रा के दौरान मास्क पहनने की सलाह दी गई थी।
इसमें कहा गया है कि मास्क के इस्तेमाल और जुर्माने को अब रेलवे (रेलवे परिसर में स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए दंड) नियम 2012 के तहत सूचीबद्ध किया जाएगा। इसमें रेल परिसर में थूकने वालों के लिए जुर्माने का प्रावधान है।
अभी हर दिन 1402 ट्रेनें चल रहीं
कोरोना के चलते पिछले साल लॉकडाउन में ट्रेनों को बंद कर दिया गया था। बाद में श्रमिकों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थीं। वहीं, अब देश में हर दिन औसतन 1402 स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। मध्य रेलवे में अप्रैल-मई में 58 अतिरिक्त ट्रेनें चलाईं।
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