कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया है। लेकिन आर्थिक संकट और लोगों की समस्याओं को देखते हुए सरकार लॉकडाउन में कुछ छूट भी दे रही है। इसी क्रम में गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को आदेश जारी कर सभी राज्यों और केंद्रशासित राज्यों में कुछ शर्तों के साथ रजिस्टर्ड दुकानें खोलने का आदेश दिया गया है।
नई दिल्ली. कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया है। लेकिन आर्थिक संकट और लोगों की समस्याओं को देखते हुए सरकार लॉकडाउन में कुछ छूट भी दे रही है। इसी क्रम में गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को आदेश जारी कर सभी राज्यों और केंद्रशासित राज्यों में कुछ शर्तों के साथ रजिस्टर्ड दुकानें खोलने का आदेश दिया गया है। मतबल अब राशन, दूध, सब्जी जैसी जरूरी सामानों के अलावा गैर जरूरी सामानों की दुकान भी खुल सकेंगी।
सरकार ने अपने आदेश में क्या कहा?
ग्रामीण क्षेत्रों में क्या छूट है?
गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि ग्रामीण इलाकों में सभी दुकानें खुली रहेंगी। हालांकि, मॉल्स नहीं खुलेंगे।
शहरी इलाकों में क्या छूट है?
शहरी क्षेत्रों में सभी सिंगल शॉप्स, रहवासी इलाकों की नजदीकी दुकानें और रेजिडेंशल कॉम्पलेक्सों के भीतर स्थित दुकानों को खोले जाने की अनुमति है। शॉपिंग मार्केट, मार्केट कॉम्पलेक्स और शॉपिंग मॉल्स नहीं खुल सकेंगे।
ई कॉमर्स को लेकर सरकार ने क्या कहा?
गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि ई कॉमर्स कंपनियां सिर्फ जरूरी सामानों की डिलीवरी जारी रख सकेंगी।
नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें
वहीं, सरकार ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी राज्य में शराब की बिक्री पर रोक हमेशा जारी रहेगी।
हॉटस्पॉट रेड जोन में नहीं खुलेंगी दुकानें
हालांकि, गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन्स में दुकानें नहीं खुलेंगी, चाहें वे शहरी क्षेत्र हों या ग्रामीण। वहीं, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अपने स्तर पर इस नियम में बदलाव की भी छूट दी है।
सरकार ने रखीं ये शर्तें:
1- गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कुछ शर्तें भी जोड़ी हैं। इसके मुताबिक, सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इन दुकानों में अधिकतम 50 फीसदी स्टाफ को ही काम करने की छूट होगी।
2- सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। किसी भी दुकान में 50 फीसदी से ज्यादा स्टाफ काम नहीं कर सकेगा। सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। केंद्र शासित प्रदेश या राज्य के स्थापना अधिनियम के तहत इन दुकानों का पंजीकृत होनी जरूरी है।
3- दुकान तो खोल सकते हैं, लेकिन बिना मास्क लगाए न ही दुकानदार सामान बेच सकता है और न ही ग्राहक बिना मास्क के सामान खरीद सकता है। यानी पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
4- गृह मंत्रालय ने ग्रीन जोन एरिया को राहत दी है। हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन के लिए यह छूट नहीं है। यहां दुकानें अभी बंद रहेंगी। राज्य अपने हिसाब से इसमें फैसले ले सकते हैं।
5- यह छूट केवल उन्हीं दुकानों को दी जा रही है, जो नगर निगमों और नगरपालिकाओं की सीमा में न आती हो।
ये हैं रेड जोन-
केंद्र सरकार ने हाल ही में जिलों को तीन कैटेगरी में बांटा था। पहली कैटेगरी हॉटस्पॉट यानी रेड जोन में 170 जिलों को रखा गया था। हॉटस्पॉट, यानी जहां कोरोना का सक्रमण ज्यादा है। ये हैं रेड जोन...
उत्तर प्रदेश- आगरा, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, लखनऊ, गाजियाबाद, सहारनपुर, शामली, फिरोजाबाद, मुरादाबाद।
मध्य प्रदेश: इंदौर, भोपाल, उज्जैन।
राजस्थान: जयपुर, टोंक, जोधपुर, बांसवाड़ा, कोटा, झुंझुनू, जैसलमेर, भिलवाड़ा, बीकानेर, झालवाड़, भरतपुर।
गुजरात: अहमदाबाद, सूरत, भावनगर, राजकोट, वडोदरा।
महाराष्ट्र: मुंबई, पुणे, थाणे, नागपुर, सांगली, अहमदनगर, यवतमाल, औरंगाबाद, बुल्धाना, मुंबई (SA), नासिक।
दिल्ली: दक्षिणी दिल्ली, दक्षिण पूर्व दिल्ली, शाहदरा, पश्चिमी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, केंद्रीय दिल्ली, नई दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, दक्षिण पश्चिमी दिल्ली।
आंध्र प्रदेश: कुरनूल, गुंटूर, एसपीएसआर नेल्लोर, प्रकाशम, कृष्णा, वाईएसआर, पश्चिमी गोदावरी, चित्तूर, विशाखापट्टनम, पूर्वी गोदावरी और अनंतपुर।
चंडीगढ़
कर्नाटक: बेलगवी, मैसूर, बेंगलुरु अर्बन।
केरल: कसरगढ़, एनार्कुलम, पत्थनमचिट्टा, तिरुवनंतपुरम।
मध्य प्रदेश: इंदौर, भोपाल, उज्जैन।
पंजाब: जालंधर, पठानकोट।
पश्चिम बंगाल: कोलकाता, हावड़ा, 24 परगना नॉर्थ, मिदनापुर पूर्व।
तमिलनाडु: चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर, तिरुनेवेली, इरोड, वेल्लोर, दिनदिगुल, विल्लुपुरम, तिरुपुर, थेनी, नमक्कल, चेनगलपट्टू, मदुरई, तूतीकोरिन, करूर, विरुद्धनगर, कन्याकुमारी, कुड्डालोर, तिरुवल्लुर, तिरुवरुर, सालेम, नागापट्टिनम।