कहीं खुले रेस्त्रां तो कहीं दुकानें, जानिए, लॉकडाउन में आपके शहर में आज से क्या छूट मिल रही है?
नॉन-हॉटस्पॉट एरिया में आज यानी 20 अप्रैल से सशर्त छूट दी है। इस दौरान जमीनी स्थिति के आधार पर राज्य अपने-अपने हिसाब से छूट दे रहे हैं। जिन इलाकों में अभी भी कोरोना वायरस का खतरा है, वहां किसी तरह की छूट नहीं है और सख्ती बरती जा रही है।
Asianet News Hindi | Published : Apr 20, 2020 5:25 AM IST / Updated: Apr 20 2020, 02:34 PM IST
नई दिल्ली. दुनिया भर में जारी कोरोना के कहर से जंग जारी है। इसी क्रम में भारत में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया जा चुका है। इन सब के बीच सरकार ने नॉन-हॉटस्पॉट एरिया में आज यानी 20 अप्रैल से सशर्त छूट दी है। इस दौरान जमीनी स्थिति के आधार पर राज्य अपने-अपने हिसाब से छूट दे रहे हैं। जिन इलाकों में अभी भी कोरोना वायरस का खतरा है, वहां किसी तरह की छूट नहीं है और सख्ती बरती जा रही है। साथ ही जहां एक भी कोरोना के केस नहीं हैं वहां सरकार ने अपने अनुसार छूट दी है। जानिए कौन-सा राज्य आज से किस तरह की छूट दे रहा है।
उत्तर प्रदेश-
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राज्य में सोमवार से कुछ हद तक कामकाज में छूट दी जाएगी, जिसमें सरकारी दफ्तरों में 33 फीसदी स्टाफ का आना शामिल है।
प्रदेश के 19 जिलों में किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई है। जहां पर कोरोना वायरस के 10 से अधिक केस हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी जिलाधिकारियों से जमीनी स्तर पर हालात के आधार पर ही रियायत देने को लेकर फैसला लेने कोा निर्देश दिया है।
आगरा, लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी जैसे जिलों में कोरोना वायरस के केस अधिक हैं, ऐसे में यहां कोई छूट नहीं है। इसके अलावा जो हॉटस्पॉट तय किए थे, वह सील ही रहेंगे।
20 अप्रैल की रात से टोल टैक्स लेना शुरू हो गया है।
राज्य सरकार के मुख्य दफ्तर सोमवार से खुलेंगे, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक लेवल के लोग दफ्तर आना शुरू करेंगे।
सरकारी दफ्तरों में अधिकतम 33 फीसदी स्टाफ उपस्थित रहने की छूट। इन्हें रोटेशनल आधार पर ड्यूटी पर बुलाया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में सभी कोर्ट्स 27 अप्रैल तक बंद रहेंगी।
नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे का दफ्तर भी 33 फीसदी स्टाफ के साथ काम करेगा।
मध्य प्रदेश-
राज्य में सबसे अधिक मरीज राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर में हैं। साथ ही उज्जैन में भी मरीजों की संख्या अधिक है। जिसके कारण यहां पूरी तरह से लॉकडाउन लागू रहेगा।
सिर्फ 26 जिलों में कुछ हद तक सरकारी दफ्तर, औद्योगिक गतिविधियों को काम करने की छूट दी गई है।
जिन जिलों के कस्बे या थाना क्षेत्र में कोरोना का केस, वहां छूट नहीं।
स्कूल, कॉलेज, मॉल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल पूरे प्रदेश में अभी 3 मई तक बंद रहेंगे।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में ग्रीन और ऑरेंज जोन में आने वाले 26 जिलों में कुछ हद तक औद्योगिक गतिविधि शुरू होंगी।
जिन गतिविधि को शुरू किया जाएगा, वहां फैक्ट्रियों की ओर से मजदूरों को लाने-ले जाने की सुविधा दी जाएगी। खाना, राशन भी देने की व्यवस्था की जाएगी।
कर्मचारियों को काम के लिए दूर यात्रा करने की इजाजत नहीं।
सभी जिले के बॉर्डर सील ही रहेंगे, सिर्फ जरूरी क्षेत्र के लोगों को इजाजत।
मुंबई का पूरा क्षेत्र रेड जोन में आता है, ऐसे में वहां पर छूट नहीं।
दिल्ली-
दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन में किसी तरह की छूट ना देने का फैसला किया है। राज्य में पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस पॉजिटिव के मामले लगातार बढ़े हैं, ऐसे में सरकार ने फैसला लिया है कि अगले एक हफ्ते तक सख्ती बरती जाए। राज्य सरकार का कहना है कि 27 अप्रैल को समीक्षा बैठक में इस पर तय होगा कि राज्य में क्या छूट देनी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सभी 11 जिले रेड जोन में आते हैं।
बिहार-
सरकारी दफ्तरों में आज से कामकाज शुरू, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी। सिर्फ 33 फीसदी स्टाफ दफ्तर में आएगा।
राज्यभर में तीन हजार से अधिक उद्योग फिर शुरू होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग-सैनिटाइजेशन का पालन जरूरी।
मनरेगा से जुड़े कामकाज शुरू होंगे, ताकि मजदूरों को राहत मिल सके।
सड़क, पुलिया, समेत कुछ अन्य सरकारी निर्माण कार्य शुरू होंगे।
राजस्थान
आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सरकारी कार्यालयों में 20 अप्रैल से 33% कर्मचारियों को रोटेशन के आधार पर बुलाने के निर्णय को फिलहाल टाल दिया गया है।
राज्य में केवल सचिव, विभागाध्यक्ष, उप सचिव स्तर के अधिकारी, उनका निजी स्टाफ ही दफ्तर आने की छूट दी गई है।
राज्य सरकार ने मॉडिफाइड छूट लागू किया है। इसमें नगरपालिका के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग शुरू हो सकेंगें। शहरी क्षेत्रों में उन्हीं उद्योगों को सीमित छूट दी गई है, जिनमें श्रमिकों को फैक्ट्री में रखने की उचित व्यवस्था उपलब्ध है।
राज्य सरकार ने करीब 400 मंडियों एवं गौण मंडियों, करीब 500 ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं क्रय-विक्रय सहकारी समितियों तथा करीब 1500 कृषि प्रसंस्करण इकाइयों के जरिए जिंसों की खरीद की व्यवस्था की है।
केरल-
राज्य सरकार ने जिलों को चार ज़ोन में बांटा है। रेड-ऑरेंज A, ऑरेंज B और ग्रीन जोन ।
रेड जोन में उन जिलों को रखा गया है। जहां कोरोना के ज्यादा केस है, जिसमें कासरगोड़, कन्नूर, कोझिकोडे, मल्लापुरम जिले शामिल। यहां पर 3 मई तक कोई छूट नहीं दी गई है।
ऑरेंज A में शामिल जिलों में 24 अप्रैल तक सख्त लॉकडाउन लागू किया गया है। जबकि ऑरेंज B में सोमवार से छूट दी गई है।
ऑरेंज B कटैगरी में आयुष, किसान, खेती, मछली पालन, इन क्षेत्रों से जुड़ी दुकानों और कामकाज में नियमानुसार छूट दी गई है।
सरकार ने रेस्तरां में शाम 7 बजे तक खाना खिलाने, रात 8 बजे तक पार्सल की डिलीवरी के लिए छूट दी है।
प्राइवेट वाहनों को ऑड ईवन के आधार पर छूट, महिलाओं के लिए ऑड ईवन लागू नहीं।
ग्रीन जोन में प्राइवेट वाहनों के साथ ऑटो रिक्शा में छूट, सिर्फ दो सवारी बैठाने की छूट।
कर्नाटक-
कर्नाटक सरकार ने अभी कोई छूट नहीं दी है। बताया जा रहा है कि यहां 21 अप्रैल से कुछ छूट देने का ऐलान हो सकता है। सोमवार को कैबिनेट बैठक में इसपर फैसला लिया जाएगा।
राज्य में 3 मई तक मॉल, शॉरूम, एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर रोक बरकरार रहेगी।
पंजाब-
सरकार के द्वारा एक पोर्टल की सुविधा की गई है, जहां पर किसान अपनी फसल बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उन्हें मंडी जाकर फसल बेचने की इजाजत मिलेगी। राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी है। जानकारी के मुताबिक किसानों को खेती का काम करने के लिए सशर्त राहत दी गई है।
तेलंगाना में 9 मई तक बढ़ा लॉकडाउन
राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को 9 मई तक बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने पीएम मोदी के ऐलान से पहले ही राज्य में 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया था। एक ओर जहां देश के ग्रीन जोन एरिया में छूट दी जा रही है। वहीं, दूसरी ओर राज्य सरकार ने लॉकडाउन की समय सीमा को 9 मई तक के लिए बढ़ा दिया है।