2001 में मुंबई की होटल व्यवसायी जया शेट्टी मर्डर केस में गैंगेस्टर छोटा राजन दोषी करार

2001 में मुंबई की होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने गैंगस्टर छोटा राजन को दोषी करार दिया है। 

 

 

Yatish Srivastava | Published : May 30, 2024 7:41 AM IST / Updated: May 30 2024, 04:52 PM IST

नेशनल डेस्क। वर्ष 2001 में मुंबई की होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के मामले में आज फैसला आ गया है। कोर्ट ने इस मामले में गैंगस्टर छोटा राजन को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने मामले में छोटा राजन को दोषी ठहराया है। कोर्ट की ओर से सजा कितने साल की होगी या कैसी ये अभी तय नहीं किया गया है। 

मकोका अदालत ने सुनाया फैसला
4 मई 2001 को होटल व्यवसायी जय शेट्टी की हत्या की गई थी। मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामलों में स्पेशल कोर्ट ने छोटा राजन को हत्या के लिए भारतीय दंड आचार संहिता के तहत दोषी ठहराया है। सजा कितने साल की होगी इसका निर्णय कोर्ट अभी बाद में करेगी। 

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जया शेट्टी मध्य मुंबई के गामदेवी में गोल्डेन क्राउन होटल की मालिक थीं। छोटा राजन की तरफ से जबरन वसूली की धमकियों का सामना कर रही होटल व्यवसायी की 2001 में होटल की पहली मंजिल पर गिरोह के दो कथित सदस्यों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

छोटा राजन के तीन सहयोगियों ने मिलकर की थी हत्या
मुंबई की होटल व्यवसायी की हत्या के पीछे किसकी साजिश थी इसे लेकर कोर्ट ने पहले भी सुनवाई की थी।विशेष मकोका अदालत ने 2001 में शहर के होटल व्यवसायी जया शेट्टी के हत्यारोपी छोटा राजन के एक कथित सहयोगी को बरी कर दिया था। मामले में समीर अशोक माणिक (33) ने तीन अन्य लोगों के साथ मिलकर कथित तौर पर चार होटलों की मालिक जया शेट्टी के हत्या की साजिश रची थी। कोर्ट ने मामले में अजय मोहिते, प्रमोद धोंडे और राहुल पानसरे के स्पेशल कोर्ट ने पहले ही दोषी करार दिया था।

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