
भोपाल। कोरोना पूरे देश में रिकार्डस्तर पर बढ़ रहा। पिछले 24 घंटे में एक लाख तीन हजार 794 पाॅजिटिव केस मिले। एक दिन में संक्रमित हुए लोगों की यह रिकार्ड संख्या है। भारत विश्व का पहला देश है जहां एक दिन में एक लाख से अधिक नए पाॅजिटिव केस सामने आए। हालांकि, कोरोना की दूसरी लहर पीक पर होने के बाद भी लोगों की बेपरवाही कम नहीं हो रही है। एक ओर पीएम हाईलेवल मीटिंग कर मास्क की अनिवार्यता व जनभागीदारी पर जोर दे रहे हैं तो दूसरी ओर लोग मास्क के मामले में लापरवाह दिख रहे। संक्रमण को बढ़ता देख अब डीजीसीए ने सख्त निर्णय लिया है। मास्क नहीं पहनने पर हवाई यात्रा करने पर दो साल का प्रतिबंध लगाए जाने का फैसला किया है।
एयरपोर्ट अथाॅरिटी को डीजीसीए ने दिया निर्देश
एयरपोर्ट अथाॅरिटी को डीजीसीए ने पत्र भेजकर कोरोना गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने को कहा है। डीजीसीए ने निर्देश दिया है कि मास्क नहीं पहनने वाले यात्रियों को उड़ान की इजाजत नहीं दी जाए। एयरपोर्ट पर या हवाई यात्रा के दौरान कहने पर भी मास्क नहीं पहनने वाले को पुलिस के हवाले किया जाए।
नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किया जाएगा
मास्क नहीं पहनने वाले को एयरपोर्ट अथारिटी अपने नो फ्लाई लिस्ट में शामिल करेगा। इन लोगों पर दो साल तक हवाई यात्रा करने पर प्रतिबंध रहेगा। इंदौर एयरपोर्ट डायरेक्टर आर्यमा सान्याल के अनुसार नागरिक उड्डयन मंत्रालय के निर्देश पर दिल्ली डीजीसीए ने मास्क न पहनने वालों के खिलाफ सख्ती का आदेश दिया है। कोविड प्रोटोकाॅल का उल्लंघन करने वालों को नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किया जाएगा।
क्या है नो फ्लाई लिस्ट
हवाई यात्रा करने वालों को एक गाइडलाइन का पालन करना होता है। अगर इस गाइडलाइन के अनुसार यात्री का व्यवहार नहीं है तो उसे नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाता है। यानी वह यात्रा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। विमान में किसी यात्री का खराब व्यवहार, नशा में होना, किसी दूसरे यात्री या क्रू मेंबर के साथ दुव्र्यवहार की शिकायत मिलने पर उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। लेकिन नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी के निर्देश पर मंत्रालय ने मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ भी सख्ती करने का निर्णय लिया है।
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