शिवसेना नेता संजय राउत को कोर्ट से मिली राहत, मानहानि मामले में पेशी के बाद रद्द हुआ जमानती वारंट

भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि के मामले में मुंबई की एक कोर्ट से शिवसेना नेता संजय राउत को राहत मिली है। उनके खिलाफ जारी वारंट को रद्द कर दिया गया है और उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है।
 

Asianet News Hindi | Published : Jul 14, 2022 10:18 AM IST

मुंबई। शिवसेना के सांसद संजय राउत को मुंबई की एक कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने मानहानी के एक मामले में पेशी के बाद उनके खिलाफ जारी जमानती वारंट को गुरुवार को रद्द कर दिया। भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया ने राउत के खिलाफ मानहानी का केस दर्ज कराया है। 

सेवरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने पिछले महीने राउत के खिलाफ समन जारी किया था और उन्हें चार जुलाई को पेश होने को कहा था। राउत 4 जुलाई को कोर्ट में पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया गया था। गुरुवार को राउत अपने वकीलों के साथ मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए और वारंट रद्द करने की याचिका लगाई। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए वारंट रद्द कर दिया। कोर्ट ने राउत की जमानत याचिका को भी स्वीकार कर लिया और उन्हें 15000 रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर रिहा कर दिया।

इससे पहले कोर्ट ने समन जारी करते हुए कहा था कि रिकॉर्ड पर पेश किए गए दस्तावेजों और वीडियो क्लिप से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता (मेधा सोमैया) के खिलाफ मानहानिकारक बयान दिया था। शिकायतकर्ता ने प्रथम दृष्टया यह भी साबित कर दिया था कि राउत ने जो शब्द कहे थे, उससे शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची थी।

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क्या है मामला?
बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत ने मेधा सोमैया पर घोटाले का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि मीरा-भयंदर इलाके में 100 करोड़ रुपये का शौचालय घोटाला किया है। राउत ने कहा था कि अपने अधिकार क्षेत्र में शौचालयों के निर्माण के लिए आवंटित धन का कथित तौर पर मेधा द्वारा अपने गैर-सरकारी संगठन ‘युवा प्रतिष्ठान’ के जरिए घोटाला किया था। इस मामले में मेधा ने संजय राउत से माफी मांगने को कहा था लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया था। जिसके बाद मेधा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ मानहानि का केस किया था।

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