दिल्ली में डीजल गाड़ियों, ट्रकों को ले जाने की मिली अनुमति, केंद्र ने 3 दिन पहले लगाए प्रतिबंध हटाए

Published : Nov 06, 2022, 07:27 PM ISTUpdated : Nov 06, 2022, 07:30 PM IST
दिल्ली में डीजल गाड़ियों, ट्रकों को ले जाने की मिली अनुमति, केंद्र ने 3 दिन पहले लगाए प्रतिबंध हटाए

सार

दिल्ली में अब GRAP-3 के तहत प्रतिबंध लागू किए गए हैं इसलिए जनहित से जुड़े कुछ कार्यों के लिए भी अनुमति है। ऐसे में अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में राजमार्गों, सड़कों, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पॉवर ट्रांसमिशन और पाइपलाइनों से जुड़ी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों की अनुमति है।

Delhi AQI: देश की राजधानी दिल्ली में जानलेवा हुए प्रदूषण की वजह से केंद्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंध अब हटा लिए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण से लड़ने के लिए कार्रवाई की सिफारिश करने वाली केंद्रीय संस्था ने हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार के बाद कुछ प्रतिबंध हटा दिए हैं। प्रतिबंधों के हटाए जाने के बाद अब दिल्ली में ट्रकों की एंट्री हो सकेगी। यही नहीं गैर बीएस-6 डीजल वाहनों पर भी लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है। दिल्ली में सभी उद्योगों को बंद करने का आदेश भी वापस ले लिया गया है।

GRAP-4 को हटाने के साथ ही तीन दिन पुराने प्रतिबंध हटे

दरअसल, दिल्ली की खराब हवा की वजह से GRAP-4 के तहत कार्रवाई की गई थी। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (Graded Response Action Plan-4) या GRAP-4 , हवा की गुणवत्ता खराब होने कार्रवाई करने का आदेश देता है। लेकिन हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार के बाद केवल GRAP-4 को हटाकर 339 कर दिया गया है। अब हवा का गुणवत्ता सूचकांक 111 है। यानी इस AQI पर लागू GRAP-4 को हटाया जा सकता है।

लेकिन ईंटभट्ठों पर प्रतिबंध कायम

हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार के बाद भले ही GRAP-4 को हटाने के साथ कई सारे प्रतिबंध हट गए हैं लेकिन गैर आवश्यक कार्यों पर प्रतिबंध जारी है। गैर-आवश्यक निर्माण गतिविधियों और ईंट भट्टों को बंद करने पर प्रतिबंध अभी भी कायम है। यह सभी प्रतिबंध GRAP-3 के अंतर्गत आते हैं, जोकि फिलहाल प्रभावी है। प्राथमिक विद्यालय भी 8 नवंबर तक बंद हैं। इस अवधि तक कोई भी स्कूल बाहरी गतिविधियों का संचालन नहीं कर सकता है।

इन कार्यों की अनुमति...

चूंकि, दिल्ली में अब GRAP-3 के तहत प्रतिबंध लागू किए गए हैं इसलिए जनहित से जुड़े कुछ कार्यों के लिए भी अनुमति है। ऐसे में अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में राजमार्गों, सड़कों, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पॉवर ट्रांसमिशन और पाइपलाइनों से जुड़ी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों की अनुमति है।

यह भी पढ़ें:

राहुल गांधी पर म्यूजिक चोरी का आरोप, भारत जोड़ो यात्रा में 'केजीएफ-2' की म्यूजिक के अनाधिकृत उपयोग पर FIR

Delhi की हवा हुई जहरीली तो 13% ने छोड़ दिया शहर, हर 5 में से 4 परिवार प्रदूषण संबंधित बीमारी की चपेट में...

कबाड़ से केंद्र सरकार हुई मालामाल...पुरानी फाइल्स बेचकर कमाए 364 करोड़ रुपये से अधिक, यह विभाग रहा टॉप पर

PREV

National News (नेशनल न्यूज़) - Get latest India News (राष्ट्रीय समाचार) and breaking Hindi News headlines from India on Asianet News Hindi.

Recommended Stories

ज्ञान पोस्ट क्या है? क्या डाक सेवा सच में भारत के बच्चों की पढ़ाई बदल सकती है?
6 सरकारी नौकरी में बंपर भर्तियांः 37803 पद-₹1.4 लाख तक सैलरी, जानें अप्लाई की लास्ट डेट