
Arvind Kejriwal arrest: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट किया गया। कोर्ट में पेश किए गए अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने उसके साथ दुव्यर्वहार किया। यह वही आरोपी पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने कोर्ट परिसर में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से मारपीट की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट में अपील किया कि आरोपी अधिकारी को उनकी सुरक्षा घेरे से हटाया जाए।
अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट को क्या बताया?
स्पेशल कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने आवेदन देकर बताया कि सहायक पुलिस आयुक्त एके सिंह ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। आरोपी पुलिस अधिकारी एके सिंह ने उस दौरान उनके साथ बदसलूकी की जब उनको रिमांड आवेदन में सुनवाई के लिए कोर्ट लाया जा रहा था।
मनीष सिसोदिया के साथ भी कर चुके हैं बदसलूकी
एके सिंह वही पुलिसकर्मी हैं जिन पर पिछले साल उसी अदालत के परिसर में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गर्दन पकड़ने का आरोप है। तमाम मीडिया कैमरों में एके सिंह का वह कृत्य कैद हो गया था। मनीष सिसोदिया ने इस बाबत लिखित शिकायत भी की थी।
दिल्ली पुलिस ने किसी भी गलत काम से इनकार किया था और कहा था कि वीडियो में दिखाई गई कार्रवाई सुरक्षा के लिए आवश्यक थी और किसी भी आरोपी के लिए मीडिया को बयान देना कानून के खिलाफ था। दिल्ली पुलिस ने कहा कि मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश करने से कोर्ट के गलियारों में आप समर्थकों और मीडियाकर्मियों के जमा होने से अराजाकता पैदा हो गई थी, इसलिए पुलिस को ऐसा करना पड़ा था। पुलिस ने कहा कि अदालत में एक आवेदन भी दायर किया था जिसमें सिसौदिया को केवल वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश करने की अनुमति मांगी गई है।
21 मार्च को अरेस्ट किया गया था अरविंद केजरीवाल को
ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया था। स्पेशल कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देते हुए ईडी ने दावा किया कि दिल्ली शराब नीति बनाने में मास्टर माइंड दिल्ली के मुख्यमंत्री ही हैं। इस मामले में 600 करोड़ रुपये का अवैध लेनदेन होना था। कोर्ट ने केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी के रिमांड पर भेज दिया है।
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