कुत्ते को लाठी से मारने वाले पुलिसकर्मी पर चला कानून का हथौड़ा, कोर्ट ने कहा- दर्ज करो केस

Published : Feb 16, 2023, 11:53 AM ISTUpdated : Feb 16, 2023, 01:01 PM IST
Police Man Beat Dog

सार

दिल्ली की एक अदालत ने कुत्ते को लाठी से मारने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया है। पुलिसकर्मी द्वारा कुत्ते की पिटाई का वीडियो पिछले साल वायरल हुआ था।

नई दिल्ली। सड़क पर बेसुध पड़े कुत्ते को लाठी से पीटने के मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया है। जनवरी 2022 में एक पुलिसकर्मी का वीडियो सामने आया था। इसमें दिख रहा था कि एक पुलिसकर्मी सड़क पर बेसुध पड़े कुत्ते को लाठी से बेरहमी से पीट रहा है।

पुलिसकर्मी लाठी को अपने सिर से अधिक ऊंचाई तक उठाता है और पूरी ताकत से कुत्ते को मारता है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इसके बाद देशभर में आक्रोश फैल गया था। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुत्ते पर हमला आत्मरक्षा के लिए नहीं किया गया था।

तीन पशु कल्याण कार्यकर्ताओं (डॉ. अशर जेसुडोस, सुनयना सिब्बल और अक्षिता कुकरेजा) ने दिल्ली पुलिस से कई शिकायतें की थी और कुत्ते जाफी के लिए न्याय की मांग की थी। दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज करने या घायल कुत्ते का मेडिकल जांच कराने से इनकार कर दिया था। इसके बाद शिकायतकर्ताओं ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में आवेदन दिया और कुत्ते के खिलाफ जघन्य अपराध के लिए केस दर्ज कराने की मांग की।

कोर्ट के फैसले से खुश हैं पशु प्रेमी

घटना के करीब एक साल बाद 13 फरवरी 2023 को कोर्ट ने पुलिस को इस मामले में FIR दर्ज करने का निर्देश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद पशु प्रेमी खुश हैं। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और एनसीटी के अन्य हिस्सों में जानवरों के खिलाफ क्रूरता के मामलों में वृद्धि हुई है। इसके चलते लोग जानवर पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे थे।

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IIT दिल्ली के पूर्व फैकल्टी मेंबर डॉ. जेसुडोस ने कहा कि कोर्ट ने स्पष्ट रूप से संदेश दिया है कि जानवरों के प्रति क्रूरता को माफ नहीं किया जाएगा। ऐसे लोग भी हैं जो जानवरों को न्याय दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन लगाने को तैयार हैं।

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