दिल्ली की कोर्ट ने अल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दी जमानत, बिना अनुमति नहीं जा सकेंगे देश से बाहर

पटियाला हाउस कोर्ट के जज देवेंद्र कुमार जांगला ने अल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को 50,00 रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी। कोर्ट ने जुबैर को अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने के लिए कहा है।
 

नई दिल्ली। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से अल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें  50,00 रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी है। उनपर बिना अनुमति के विदेश जाने पर रोक लगाया गया है। जुबैर के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने और समाज में दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। उन्होंने 2018 में एक ट्वीट किया था, जिसपर विवाद भड़क गया था।

अभी जेल में रहेंगे जुबैर 
जज देवेंद्र कुमार जांगला ने जुबैर को 50,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी और उन्हें अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने को कहा। जुबैर अभी जेल में रहेंगे। उन्हें अपने खिलाफ अन्य मामलों में राहत मिलने तक सलाखों के पीछे रहना होगा। जुबैर को 27 जून को दिल्ली पुलिस ने अपने एक ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जुबैर को उसी दिन निचली अदालत ने एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था।

Latest Videos

जुबैर पर शुरू में आईपीसी की धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना) और 295ए (किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण काम करना) के तहत आरोप लगाया गया था। बाद में दिल्ली पुलिस ने कथित रूप से विदेशी चंदा प्राप्त करने के लिए आईपीसी की धारा 201 (सबूत गायब करना), 120बी (आपराधिक साजिश) और विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) की धारा 35 भी जुबैर के खिलाफ दर्ज केस में जोड़ा।

यह भी पढ़ें- अगर हमारे बच्चे सुबह 7 बजे स्कूल जा सकते हैं, तो जज और वकील 9 बजे कोर्ट क्यों नहीं आ सकते- जस्टिस यूयू ललित

जुबैर के खिलाफ दर्ज हैं सात केस
जुबैर ने 2018 के ट्वीट मामले में जमानत के लिए दिल्ली के एक कोर्ट का रुख किया था। उत्तर प्रदेश के हाथरस की एक कोर्ट ने गुरुवार को जुबैर को एक मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इस केस में भी जुबैर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा है। जुबैर के खिलाफ सात केस दर्ज किए गए हैं। इनमें से छह उत्तर प्रदेश और एक दिल्ली में दर्ज है।

यह भी पढ़ें- केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का बड़ा बयान, कहा- 22 साल पुराने IT कानूनों में खामियां, अब संशोधन का वक्त

Read more Articles on
Share this article
click me!

Latest Videos

Rescue Video: आफत में फंसे भालू के लिए देवदूत बने जवान, दिल को छू जाएगा यह वीडियो
'गौतम अडानी गिरफ्तार हों' Rahul Gandhi ने PM Modi पर लगाया एक और बड़ा आरोप
Jharkhand Election Exit Poll: कौन सी हैं वो 59 सीट जहां JMM ने किया जीत का दावा, निकाली पूरी लिस्ट
कानूनी प्रक्रिया: अमेरिकी न्याय विभाग से गिरफ्तारी का वारंट, अब अडानी केस में आगे क्या होगा?
जेल से बाहर क्यों है Adani? Rahul Gandhi ने सवाल का दे दिया जवाब #Shorts