निर्माण प्रतिबंध के कारण काम गंवाने वाले श्रमिकों को 5,000 रुपए की सहायता देगी दिल्ली सरकार

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia) के अनुसार, निर्माण श्रमिक (Construction Worker) जो 24 नवंबर, 2021 से पहले दिल्ली भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (DBOCWWB) के साथ पंजीकृत हैं, जब निर्माण पर प्रतिबंध (Ban on Construction) लगाया गया था, वे अनुदान के लिए पात्र हैं।

नेशनल डेस्क। दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने गुरुवार को प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उपाय के रूप में शहर सरकार द्वारा पिछले साल निर्माण गतिविधि पर प्रतिबंध (Ban on Construction Activity) लगाने के बाद अपना काम गंवाने वाले प्रत्येक कर्मचारी को 5,000 रुपए आवंटित करने का फैसला किया है। 83,183 निर्माण श्रमिकों को अनुदान (Grants to Construction Workers) वितरित किया जाएगा।

अधिकारियों ने कहा कि राशि दो कार्य दिवसों में उनके खातों में जमा कर दी जाएगी। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अनुसार, निर्माण श्रमिक जो 24 नवंबर, 2021 से पहले दिल्ली भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (DBOCWWB) के साथ पंजीकृत हैं, जब निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया था, वे अनुदान के लिए पात्र हैं।

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पिछले साल, शहर ने बोर्ड के साथ पंजीकृत 4,91,488 श्रमिकों को 245 करोड़ रुपए का प्रदूषण निर्वाह अनुदान वितरित किया। अब, दिल्ली सरकार 83,000 से अधिक श्रमिकों को 41.9 करोड़ रुपए वितरित करेगी। सिसोदिया के अनुसार, दिल्ली में इस समय 11 लाख निर्माण श्रमिक हैं, जिनमें से 850,000 बोर्ड के साथ पंजीकृत हैं। उप मुख्यमंत्री ने निर्माण श्रमिकों से अपने बैंक संशोधन को ई-जिला वेबसाइट पर मुफ्त में करवाने का आग्रह किया ताकि उनके आवेदनों को अगले भुगतान चक्र में संसाधित किया जा सके।

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उन्होंने कहा कि पंजीकरण के बाद सभी निर्माण श्रमिक अपने कल्याण के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य लाभ, विवाह, मातृत्व, पेंशन आदि का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं।

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