
Saumya Vishwanathan murder case: दिल्ली हाईकोर्ट ने टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हत्यारों को जमानत दे दी है। कोर्ट ने चार हत्यारों को सोमवार को जमानत दी। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की बेंच ने यह आदेश दिया है। बेंच ने रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत सिंह मलिक और अजय कुमार की सजा को उनकी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली अपीलों के लंबित होने तक निलंबित कर दिया। बेंच ने कहा कि दोषी 14 साल से हिरासत में हैं। बीते 23 जनवरी को हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से चारों दोषियों की अपील पर जवाब देने को कहा था।
2008 में हुई थी सौम्या विश्वनाथन की हत्या
देश के एक प्रमुख इंग्लिश न्यूज चैनल में काम करने वाली सौम्या विश्वनाथन की 30 सितंबर 2008 में हत्या कर दी गई थी। हत्या दक्षिणी दिल्ली के नेल्सन मंडेला रोड पर हुई थी। सुबह-सवेरे हत्यारों ने सौम्या को काम से लौटते समय गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या के करीब पंद्रह साल बाद 24 नवम्बर 2023 को सौम्या के हत्यारों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार को स्पेशल कोर्ट ने सजा सुनाई थी। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और मकोका के तहत दो आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने कहा था कि सजाएं लगातार चलेंगी। पांचवें दोषी अजय सेठी को आईपीसी की धारा 411 के तहत तीन साल की कैद की सजा दी थी। बीते दिनों चारों हत्यारोपियों के वकील ने सजा को निलंबित करने की हाईकोर्ट से अपील की थी। रवि कपूर के वकील ने कहा था कि वह पिछले 14 साल और नौ महीने से हिरासत में हैं और अदालत से अपील के लंबित रहने के दौरान उनकी सजा को निलंबित करने का आग्रह किया था। सजा के निलंबन के लिए अमित शुम्क्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार के अधिवक्ता अमित कुमार ने भी की थी।
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