ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली HC की केजरीवाल को फटकार, कहा- यह समय गिद्धों की तरह बर्ताव करने का नहीं

दिल्ली में बढ़ते हुए कोरोना के केसों के चलते ऑक्सीजन संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस मुद्दे पर मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार को जमकर फटकार लगाई। इतना ही नहीं कोर्ट ने रेमडेसिविर की कमी पर केंद्र सरकार से भी सवाल पूछे। 

नई दिल्ली. दिल्ली में बढ़ते हुए कोरोना के केसों के चलते ऑक्सीजन संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस मुद्दे पर मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार को जमकर फटकार लगाई। इतना ही नहीं कोर्ट ने रेमडेसिविर की कमी पर केंद्र सरकार से भी सवाल पूछे। 

ऑक्सीजन की कालाबाजारी को लेकर कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि आपका सिस्टम किसी काम का नहीं है। यह पूरी तरह से फेल नजर आता है। आप कालाबाजारी पर लगाम तक नहीं लगा पा रहे हैं। कोर्ट ने कहा, आप से हमारा विश्वास अब उठ गया है। 

Latest Videos

दिल्ली सरकार को लगाई फटकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार से कहा कि आप से स्थिति नहीं संभल रही, तो हमें बताइए, हम केंद्र को संभालने के लिए कहेंगे। इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार ऑक्सीजन के डिस्ट्रिब्यूशन के साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भी कमर कसनी चाहिए। 

यह समय गिद्धों की तरह बर्ताव करने का नहीं- हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह समय गिद्धों की तरह बर्ताव करने का नहीं है। दरअसल, कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से ऑक्सीजन रिफिलर्स के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। इस दौरान मुल्तान एयर प्रोडक्ट नाम की एक कंपनी कोर्ट के सामने पेश हुई। कंपनी के बयान पर कोर्ट ने टिप्पणी की। 

आदेश के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं हुईं कंपनियां
दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 ऑक्सीजन रिफिलर्स कंपनियों के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है। इन कंपनियों को कोर्ट ने सुनवाई के लिए मौजूद रहने के लिए कहा था, लेकिन ये कंपनियां मौजूद नहीं थीं।  

होटल में 100 कमरे बुक करने पर लगी फटकार
दिल्ली सरकार ने राजधानी के एक बड़े होटल में दिल्ली हाईकोर्ट के जजों, अन्य न्यायिक अधिकारियों और उनके परिवार के लिए 100 कमरों का कोरोना केयर सेंटर बनाने का फैसला किया है। इस पर भी हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा, अनुचित मत बनो। आप अपने कार्यालय में बैठे (ऐसे निर्देश) जारी करके इस युद्ध को नहीं जीत सकते, आप केवल अपनी समस्याओं को कम कर रहे हैं। आपने ये आदेश पारित क्यों किया। 

इतना ही नहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ किया कि कोर्ट की ओर से अशोका होटल में जजों और कर्मचारियों व उनके परिवार के लिए कमरों को बुक करने के लिए नहीं कहा गया था। हाईकोर्ट ने कहा, आप लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं और हमें 100 कमरे दे रहे हैं। ऐसे आदेश जारी करना बंद करें। 
 

Share this article
click me!

Latest Videos

सन्यासियों का 'दिव्य' महाकुंभ में 'भव्य' प्रवेश, नागा साधुओं का डांस आप में भी भर देगा जोश #shorts
महाकुंभ 2025: साधुओं का डराने वाला अंदाज, गोद में रखा बेबी कंकाल ! #shorts #mahakumbh
महाकुंभ 2025: नागा सन्यासियों का धांसू डांस, दिन बना देगा वीडियो #shorts #mahakumbh2025
Mahakumbh 2025: 6 अखाड़ों का फिल्मी स्टाइल में कुंभनगरी में प्रवेश #Shorts
Mahakumbh 2025 से पहले CM योगी का काम देख फैन हो गए लोग, दिल खोलकर की तारीफ