दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त 400 सलाहकारों को उपराज्यपाल ने किया बर्खास्त, आरक्षण का पालन नहीं किए जाने का आरोप

Published : Jul 04, 2023, 12:01 AM ISTUpdated : Jul 04, 2023, 07:18 AM IST
Cold war between Kejriwal and Delhi Lieutenant Governor VK Saxena

सार

एलजी हाउस ने आरोप लगाया कि आप सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करते हुए प्राइवेट लोगों को बिना योग्यता/अनुभव को पूरा किए बिना पिछले दरवाजे से नियुक्त कर दिया।

Delhi LG terminated 400 specialists: दिल्ली के विभिन्न ऑफिसों में राज्य सरकार की ओर से तैनात किए गए स्पेशलिस्ट्स को उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने बर्खास्त कर दिया है। करीब 400 की संख्या में हुई इन नियुक्तियों में आरक्षण का पालन नहीं किए जाने का आरोप है। उपराज्यपाल के ऑफिस से बताया गया कि नियुक्तियों में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य रिजर्वेशन नीति का पालन नहीं किया गया है। हालांकि, इतने बड़े पैमाने पर सेवा समाप्ति के बाद आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

एलजी ऑफिस की ओर से बयान जारी कर बताया गया कि दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार द्वारा फेलो/एसोसिएट फेलो/सलाहकार/उप सलाहकार/विशेषज्ञ/वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी/सलाहकार आदि के रूप में विभिन्न विभाग और एजेंसियों में नियुक्त लगभग 400 निजी व्यक्तियों की सेवाओं को तुरंत समाप्त करने के सेवा विभाग के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है।

क्यों किया एलजी ने 400 लोगों की नियुक्ति कैंसिल?

एलजी हाउस ने आरोप लगाया कि आप सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करके आरक्षण के संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए प्राइवेट लोगों को बिना योग्यता/अनुभव को पूरा किए बिना पिछले दरवाजे से नियुक्त कर दिया। दिल्ली सरकार ने इन नियुक्तियों को करके ओबीसी, अनुसूचित या अनुसूचित जनजाति के अधिकारों का हनन किया है। आप सरकार द्वारा नियुक्त कई निजी कर्मचारी ऐसे पदों के लिए जारी किए गए विज्ञापनों में निर्धारित पात्रता मानदंड (शैक्षिक योग्यता / कार्य अनुभव) को भी पूरा नहीं करते हैं। उप राज्यपाल ऑफिस के अनुसार, नियुक्त किए गए कई कर्मचारियों के अनुभव प्रमाण-पत्र तक सत्यापित नहीं हैं जिसमें हेराफेरी भी पाई गई है।

23 विभागों में नियुक्त वरिष्ठ कर्मचारी खो देंगे अपनी नौकरी

उप राज्यपाल के आदेश के बाद, दिल्ली के 23 विभागों में मंत्रियों, सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न परियोजनाओं पर काम करने वाले कई वरिष्ठ कर्मचारी अपनी नौकरी खो देंगे।

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दिल्ली सरकार ने कहा- LG के आदेश को कोर्ट में देंगे चुनौती

400 सलाहकारों को उपराज्यपाल द्वारा बर्खास्त किए जाने पर दिल्ली सरकार ने बयान जारी कर कहा कि इसे कोर्ट में चुनौती देंगे। अपने बयान में दिल्ली सरकार ने कहा, "उपराज्यपाल दिल्ली को पूरी तरह बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। उन्होंने 400 प्रतिभाशाली युवा पेशेवरों को इसलिए सजा दी क्योंकि उन्होंने दिल्ली सरकार से जुड़ने का फैसला किया था। एलजी ने इस फैसले में प्राकृतिक न्याय के किसी सिद्धांत का पालन नहीं किया। एक भी कारण बताओ नोटिस तक जारी नहीं किया गया। किसी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया। इस असंवैधानिक फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जाएगी।"

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