BRS नेता के कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट में किया गया पेश , अपनी गिरफ्तारी को बताया अवैध

Published : Mar 16, 2024, 12:46 PM ISTUpdated : Mar 16, 2024, 12:48 PM IST
BRS Leader K Kavitha

सार

दिल्ली शराब नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता को शुक्रवार (15 मार्च) की शाम प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा हैदराबाद स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया था।

दिल्ली शराब नीति मामला। दिल्ली शराब नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता को शुक्रवार (15 मार्च) की शाम प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा हैदराबाद स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद आज शनिवार (16 मार्च) को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। बीआरएस नेता ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया. उन्होंने कहा कि वो इसके खिलाफ लड़ेंगी। वहीं आधी रात के आसपास दिल्ली उतरने के बाद उन्हें एजेंसी के कार्यालय ले जाया गया, जहां उनका मेडिकल टेस्ट किया गया। ED तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी से हिरासत में पूछताछ के लिए रिमांड मांग रही है।

कविता के भाई और तेलंगाना के पूर्व मंत्री केटी रामाराव ने बहन की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, "राजनीतिक हिसाब-किताब बराबर करने के लिए बीजेपी बीते 10 सालों से संस्थानों का गलत इस्तेमाल कर रही है। ईडी को गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट को 19 मार्च तक जवाब देना होगा। इस तरह से ईडी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को दिए गए अपने ही वचन को कमजोर कर दिया है। हालांकि, इसमें न्याय की जीत होगी और हम कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे।

 

 

लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले हुई के कविता की गिरफ्तारी

वित्तीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार को तेलंगाना की विधान परिषद सदस्य के कविता को हैदराबाद में उनके परिसर में घंटों छापेमारी की, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कविता को हैदराबाद में उनके बंजारा हिल्स स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी को लेकर उनके सैकड़ों समर्थकों ने ईडी के कार्रवाई का जमकर विरोध भी किया। यह गिरफ्तारी लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले हुई और ऐसे दिन हुई जब राज्य में कांग्रेस सरकार ने 100 दिन पूरे किए। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैदराबाद के उपनगर मल्काजगिरी में थे, जहां उन्होंने एक विशाल रोड शो किया था।

ये भी पढ़ें: दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को ED समन मामले में राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15,000 जमानत बॉन्ड पर दी बेल

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