सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया को जमानत ही है। अपने आदेश में कोर्ट ने कई बड़ी बातें कहीं।
नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति (Delhi liquor policy) मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia bail) को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। वह 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे।
मनीष सिसोदिया को जमानत के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बड़ी बातें
26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार हुए थे मनीष सिसोदिया
बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला केस में सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से उन्हें तिहाड़ जेल में बंद रखा गया। CBI दिल्ली शराब नीति मामले की जांच कर रही है। इस मामले में हुई मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी कर रही है।
इसी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल में बंद किया गया है। सिसोदिया को जमानत मिलने से आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है। आप नेताओं को उम्मीद है कि जल्द ही उनके नेता अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आ जाएंगे।