ठंड बढ़ने के साथ दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण भी गंभीर, जीआरएपी स्टेज-थ्री प्रतिबंध लागू

दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।

Delhi NCR air Pollution: केंद्र सरकार ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के स्टेज-3 को लागू करने का आदेश दिया है। दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।

क्या है स्टेज-3 के प्रतिबंध?

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साफ हवा के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की उप समिति ने हवा की क्वालिटी में और गिरावट को रोकने के लिए पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जीआरएपी के स्टेज-थ्री को लागू करने का आदेश दिया है। स्टेज थ्री प्रतिबंधों के तहत निर्माण कार्यों, स्टोन क्रसिंग जैसे कार्यों पर सख्त प्रतिबंध होंगे। जीआरएपी स्टेज-III के तहत लगाए गए प्रतिबंध एनसीआर में स्टोन क्रशर और सभी प्रकार के खनन और संबंधित गतिविधियों के संचालन तत्काल रोक लगा दिया गया है। इसके अलावा कुछ स्पेशल छूट के अलावा पूरे क्षेत्र में निर्माण और विध्वंस एक्टिविटीज पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है।

दिल्ली-एनसीआर में बीएस-थ्री और बीएस-फोर वाहनों पर प्रतिबंध

एनसीआर में राज्य सरकारों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) को चार पहियों वाले बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल हल्के मोटर वाहनों (एलएमवी) के उपयोग पर कठोर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों में प्रभावी होगा। दरअसल, ठंड की वजह से दिल्ली में एक्यूआई गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सारे निर्देशों को सख्ती से लागू करने को कहा है।

 

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