
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को दिल्ली प्रदूषण मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा दिवाली के बाद एक सप्ताह के लिए लागू किए जाने वाले ऑड ईवन रूल को लेकर सवाल उठाए। कोर्ट ने आदेश दिया कि खेतों में लगाई जा रही आग को तुरंत रोका जाए।
जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई की। पीठ ने कहा, “इस मुद्दे पर कोर्ट की सहायता कर रहे वकील एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट के अनुसार ऑड-ईवन से मदद नहीं मिलती है। इसका न्यूनतम प्रभाव होगा। परफॉर्म न करने की कोशिश नहीं करें और फिर इसका बोझ कोर्ट पर नहीं डालें।”
दिल्ली सरकार की ओर से दिए गए दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद ऑड-ईवन पर नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। कोर्ट ने साफ कहा कि वह खेतों में लगाई जा रही आग को रोकना चाहती है। बेंच ने कहा, "हमने एक कार्यप्रणाली सुझाई, आप इसे करें जैसे करना चाहते हैं। लेकिन खेतों में लगाई जा रही आग को जरूर रोका जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार से पूछा कि वे पंजाब में जल स्तर को बहाल करने के लिए धान की खेती को धीरे-धीरे दूसरे फसल से बदलने के लिए दीर्घकालिक उपाय के रूप में क्या कदम उठा रहे हैं। कोर्ट ने कहा, "हम चाहते हैं खेतों की आग रोकी जाए, हम चाहते हैं हवा की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। यह आपको देखना है कि ऐसा किस तरह किया जाए।"
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