राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद दिल्ली सर्विसेस बिल बना कानून, अब आप सरकार नहीं उप राज्यपाल के हाथों में नौकरशाहों की कमान

आम आदमी पार्टी और विपक्षी दलों के व्यापक विरोध के बावजूद सरकार ने दिल्ली स्टेट के लिए कानून को लागू कर दिया है।

Dheerendra Gopal | Published : Aug 12, 2023 9:51 AM IST / Updated: Aug 12 2023, 04:27 PM IST

नई दिल्ली। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिल्ली सर्विसेस बिल अब कानून बन गया है। संसद में पास होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसको मंजूरी दे दी है। प्रेसिडेंट की मंजूरी के बाद राष्ट्रीय राजधानी में नौकरशाही पर पूरा नियंत्रण उप राज्यपाल का हो गया है। आम आदमी पार्टी और विपक्षी दलों के व्यापक विरोध के बावजूद सरकार ने दिल्ली स्टेट के लिए कानून को लागू कर दिया है।

1 अगस्त को लोकसभा और 7 अगस्त को राज्यसभा में बिल पास

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते पहली अगस्त को लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश किया था। लोकसभा में इस विवादित बिल के ध्वनिमत से पास होने के बाद राज्यसभा में पेश किया गया। विधेयक 7 अगस्त को राज्यसभा में पारित किया गया। यह विधेयक राज्यसभा में वोटिंग से पास हुआ। पक्ष में 131 वोट पड़े जबकि विपक्ष में 102 वोट ही पड़े। यह विधेयक, केंद्र सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में नौकरशाहों के नियंत्रण का अधिकार देता है।

 

 

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