बढ़ते एक्सीडेंट्स को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सभी गाड़ियों की अधिकतम स्पीड लिमिट तय कर दी है। दिल्ली यातायात पुलिस के आयुक्त ने स्पीड लिमिट संबंधी आदेश जारी करते हुए तत्काल से इसका पालन कराने का निर्देश दिया है। तय स्पीड लिमिट से अधिक स्पीड पर गाड़ियों को चलाने पर मोटर वेहिकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
नई दिल्ली। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों की अधिकतम स्पीड को नए सिरे से तय किया है। राजधानी की सड़कों पर बढ़ते एक्सीडेंट को देखते हुए यातायात पुलिस ने गाड़ियों की स्पीड लिमिट को तत्काल लागू कर दिया है। दिल्ली के आवासीय या काउडेड क्षेत्रों में कार, जीप, टैक्सी या कैब की अधिकतम स्पीड लिमिट 30 किमी/घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
किस गाड़ी की क्या है स्पीड लिमिट
दिल्ली में एम1 कैटेगरी में आने वाले वाहनों कार, जीप, टैक्सी या अन्य कैब की एनएच, स्टेट हाइवे या फ्लाइओवर पर अधिकतम स्पीड 50-70 किमी/घंटा तय की है। जबकि आवासीय क्षेत्रों, बाजार, सर्विस रोड या छोड़ी सड़कों पर यह स्पीड 30 किमी/घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
दोपहिया वाहनों की यह होगी अधिकतम स्पीड
दोपहिया वाहन स्कूटर, बाइक को आप मुख्य सड़कों, नेशनल हाइवे या फ्लाईओवर पर अधिकतम 50-60 किमी/घंटा की स्पीड से चला सकते हैं। जबकि आवासीय क्षेत्रों, बाजार, सर्विस रोड पर इनकी स्पीड 30 किमी/घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
मोटर कार या डिलेवरी वैन की यह होगी मैक्सिमम स्पीड
मोटरकार या डिलेवरी वाहनों की अधिकतम स्पीड 50-60 किमी/घंटा नेशनल हाइवे या फ्लाईओवर में होगी। जबकि ग्रामीण सेवा, टीएसआर, क्वाड्रिसाइकिल सहित अन्य सभी परिवहन वाहन की अधिकतम स्पीड 40 किमी/घंटा निर्धारित की गई है।
अधिक स्पीड पर क्या होगा
दिल्ली पुलिस ने बताया है कि वाहनों की अधिकतम स्पीड तय कर दी गई है। निर्धारित स्पीड से पांच प्रतिशत अधिक स्पीड तो छूट के योग्य होगी लेकिन इससे अधिक अगर स्पीड मिली तो कार्रवाई और जुर्माना किया जाएगा। मैक्सिमम स्पीड से पांच प्रतिशत अधिक स्पीड रखने वालों के खिलाफ मोटर वेहिकल एक्ट 1988 की धारा 183 के तहत कार्रवाई की जाएगी।