
नई दिल्ली: दो महिला भक्तों से बलात्कार के मामले में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को मंगलवार को पैरोल दे दी गई। उन्हें 30 दिन की पैरोल मिली है। सजा काटने के दौरान गुरमीत को यह 12वीं बार पैरोल मिली है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने में एक हफ्ता बाकी है, ऐसे में गुरमीत की पैरोल को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं।
मंगलवार सुबह 5.30 बजे गुरमीत जेल से पैरोल पर बाहर आए। इसके बाद वे सिरसा स्थित डेरा मुख्यालय के लिए रवाना हो गए। पुलिस ने बताया कि 2017 में गिरफ्तारी के बाद गुरमीत पहली बार यहां आए हैं। मुख्यालय पहुंचने के बाद, गुरमीत ने अपने अनुयायियों को आश्वासन दिया कि वे आने वाले कार्यक्रमों की जानकारी जल्द ही साझा करेंगे और फिलहाल उनके दर्शन के लिए न आएं।
हनीप्रीत नाम की एक अनुयायी भी गुरमीत के साथ थी। जेल अधिकारियों ने बताया कि गुरमीत पैरोल के पहले 10 दिन सिरसा में और बाकी 20 दिन भगपत के आश्रम में बिताएंगे। इससे पहले जब उन्हें पैरोल मिली थी, तब उन्हें केवल भगपत जाने की अनुमति दी गई थी। गुरमीत को अक्सर चुनाव के समय पैरोल मिलती है। 2024 में हरियाणा विधानसभा चुनाव से 20 दिन पहले पैरोल, जनवरी में 50 दिन और अगस्त में 21 दिन की पैरोल मिली थी। 2023 में भी राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले 29 दिन और हरियाणा पंचायत चुनाव से पहले 30 दिन की पैरोल मिली थी।
2022 में, हरियाणा में अधमपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले 40 दिन और हरियाणा में स्थानीय चुनावों से पहले 30 दिन की पैरोल मिली थी। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले 21 दिन की अस्थायी रिहाई भी दी गई थी। 2020 में 24 अक्टूबर को गुरुग्राम आश्रम में बीमार मां से मिलने के लिए एक दिन की पैरोल भी दी गई थी।
अपने पूर्व मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या के मामले में गुरमीत राम रहीम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। गुरमीत के साथ चार अन्य लोगों को भी उम्रकैद की सजा मिली है। कृष्ण लाल, जसबीर सिंह, अवतार सिंह और सबदिल को राम रहीम के साथ उम्रकैद की सजा मिली है। अपनी दो महिला भक्तों के साथ बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा पाकर गुरमीत राम रहीम 2017 से रोहतक की सुनारिया जेल में बंद हैं। 2002 में राम रहीम के मैनेजर रंजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एक पत्रकार की हत्या के मामले में भी राम रहीम को उम्रकैद की सजा मिली है। 2 नवंबर 2002 को पत्रकार छत्रपति पर गुरमीत ने गोली चलाई थी।
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