दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिशा रवि की जमानत अर्जी पर आदेश मंगलवार तक सुरक्षित रखा है। इससे पहले उसे तीन दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। अदालत ने दिल्ली पुलिस की मांग को मंजूर करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। दिशा को इससे पहले पांच दिनों के लिए पुलिस रिमांड में भी रखा गया था।
नई दिल्ली. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिशा रवि की जमानत अर्जी पर आदेश मंगलवार तक सुरक्षित रखा है। इससे पहले उसे तीन दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। अदालत ने दिल्ली पुलिस की मांग को मंजूर करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। दिशा को इससे पहले पांच दिनों के लिए पुलिस रिमांड में भी रखा गया था।
हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन से जुड़े टूलकिट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि को शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। दिशा रवि की ओर से मीडिया में टूलकिट से जुड़ी जानकारी लीक होने को लेकर याचिका लगाई थी। उनकी मांग थी कि जांच से जुड़े तथ्य मीडिया के साथ शेयर न किए जाएं।
मगर दिल्ली हाईकोर्ट ने इस संबंध में किसी तरह का अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि सभी पक्षकारों को एक हफ्ते में इस मामले में अपना जवाब देना होगा। अब इस मामले में अगली सुनवाई 17 मार्च को होनी है।
टूलकिट केस क्या है
स्वीडन की 18 साल की पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलनों के बीच ट्विटर पर एक टूल शेयर किया था। आरोप है कि टूलकिट में भारत में अस्थिरता फैलाने को लेकर साजिश का प्लान था। आंदोलन के दौरान ट्विटर पर हैजटैग के साथ क्या लिखें कि मैसेज वायरल हो जाए, आंदोलन के दौरान किन बातों का ध्यान रखें, गिरफ्तार होने पर क्या करें, कहीं फंसने पर क्या करें, ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब दिए गए थे। टूलकिट में ट्विटर के जरिये किसी अभियान को ट्रेंड कराने से संबंधित दिशानिर्देश थे। टूलकिट में 26 जनवरी हिंसा को लेकर एक बड़ा प्लान तैयार किया गया था। इसी संबंध में दिशा रवि के अलावा शांतनु और निकिता की तलाश में दिल्ली पुलिस थी।