गुजरात सरकार का दिवाली गिफ्ट, चाहे रेड लाइट पर नहीं लगाएं ब्रेक या तोड़े कोई और ट्रैफिक नियम, न कटेगा चालान

गुजरात सरकार ने आमलोगों को अनोखा दिवाली गिफ्ट दिया है। 21-27 अक्टूबर तक यातायात के नियम का उल्लंघन होने पर पुलिस चालान नहीं काटेगी। लोगों को जुर्माना नहीं देना पड़ेगा।

Asianet News Hindi | Published : Oct 22, 2022 5:35 AM IST / Updated: Oct 22 2022, 11:26 AM IST

अहमदाबाद। गुजरात सरकार ने आमलोगों को अनोखा गिफ्ट दिया है। सरकार ने घोषणा किया है कि 21-27 अक्टूबर तक ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करने पर जुर्माना नहीं देना होगा। गृह मंत्री हर्ष संघवी ने घोषणा किया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर लोगों पर एक सप्ताह तक जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

गृह मंत्री ने कहा कि दिवाली सप्ताह के दौरान (21-27 अक्टूबर तक) यातायात पुलिस यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना नहीं वसूलेगी। चालान नहीं काटे जाने का यह मतलब नहीं है कि लोग यातायात नियमों का पालन नहीं करें। यदि कोई अनजाने में यातायात नियम का उल्लंघन करता है तो उसपर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

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सोशल मीडिया पर कुछ लोग गुजरात सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं। वहीं, कुछ लोगों ने इसे चुनावी हथकंडा कहा है। विधायक जिग्नेश मेवाणी ने ट्वीट किया, "चुनाव आपसे बहुत कुछ करवा सकता है।" राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) के प्रमुख जयंत सिंह चौधरी ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार वोट के लिए ड्राइवरों का जीवन खतरे में डाल रही है। 

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ट्रैफिक लाइट का उल्लंघन करने पर लगता है 1-5 हजार तक जुर्माना
गौरतलब है कि गुजरात में यातायात के नियमों का पालन कराने को लेकर काफी सख्ति बरती जाती है। यहां ट्रैफिक लाइट का उल्लंघन करने पर 1-5 हजार रुपए तक जुर्माना लग सकता है। गुजरात में शराब बैन है। यहां नशे में गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपए जुर्माना और 6 महीने की जेल की सजा हो सकती है। कम उम्र में गाड़ी चलाने पर 25,000 रुपए जुर्माना या 3 साल तक की जेल हो सकती है।

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