Azadi ka Amrit Mahotsav: लिक्विड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट अब ISO कंटेनर्स से हो सकेगा

DPIIT की अतिरिक्त सचिव सुमिता डावरा ने बताया कि पांच प्रमुख क्षेत्रों कैल्शियम कार्बाइड, अमोनियम नाइट्रेट, गैस सिलेंडर, पेट्रोलियम और विस्फोटक के नियमों पर संबंधित स्टेकहोल्डर्स से बात कर उनकी समस्याओं और समाधान पर चर्चा करने के बाद कई संशोधन को मंजूरी दे दी गई है।

Asianet News Hindi | Published : Sep 21, 2021 10:48 AM IST

नई दिल्ली। COVID 19 महामारी के बाद, भारत सरकार (Government of India) ने 'आत्मनिर्भर भारत' (AatmaNirbhar Bharat) के लिए कई बड़े कदम उठाए है। पुराने और उलझाऊ नियमों को संशोधित कर व्यापार को गति देने की कोशिश की गई है। DPIIT, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (Ministry of commerce and industry) ने हाल ही में महत्वपूर्ण परिसरों (जैसे पेट्रोलियम प्रतिष्ठानों, विस्फोटक निर्माण सुविधाओं, सिलेंडर भरने और भंडारण परिसर, आदि) में औद्योगिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुधारों को लागू किया है। इससे घरेलू व इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को एक व्यवस्थित इकोसिस्टम मिलेगा।

डीपीआईआईटी (DPIIT) की अतिरिक्त सचिव सुमिता डावरा (Sumita Dawra) ने बताया कि पांच प्रमुख क्षेत्रों कैल्शियम कार्बाइड, अमोनियम नाइट्रेट, गैस सिलेंडर, पेट्रोलियम और विस्फोटक के नियमों पर संबंधित स्टेकहोल्डर्स से बात कर उनकी समस्याओं और समाधान पर चर्चा करने के बाद कई संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। 

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इन नियमों में संशोधन व बदलाव किए गए हैं:

1- स्टैटिक और मोबाइल प्रेसर वेसल (अधूरे) (संशोधन) नियम, 2021

2. कैल्शियम कार्बाइड (संशोधन) नियम, 2021

3. अमोनियम नाइट्रेट (संशोधन) नियम, 2021

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