वायु प्रदूषण: दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, 9-18 नवंबर तक स्कूलों में रहेगी सर्दी की छुट्टियां

बढ़े हुए वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने स्कूलों में समय से पहले ही सर्दी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। 9 नवंबर से 18 नवंबर तक सभी स्कूल बंद रहेंगे।

 

नई दिल्ली। दिल्ली लगातार गैस चेंबर बनी हुई है। बढ़े हुए वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में सभी स्कूलों में समय से पहले सर्दी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। 9 नवंबर से 18 नवंबर तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। प्राइवेट स्कूलों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं और तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने के लिए कहा गया है। बोर्ड की परीक्षाओं को देखते हुए 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खुले रहेंगे।

दिल्ली शिक्षा विभाग ने कहा कि वायु प्रदूषण को देखते हुए सभी स्कूलों के लिए 9-18 नवंबर तक शीतकालीन अवकाश रखने का फैसला किया गया है। यह आमतौर पर दिसंबर से होता था। गंभीर वायु प्रदूषण के कारण 10वीं और 12वीं कक्षा को छोड़कर सभी कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जा रही हैं। स्कूल बंद होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए छुट्टियों को शीतकालीन अवकाश के साथ समायोजित किया जा रहा है। 18 नवंबर को स्थिति की समीक्षा की जाएगी और आगे का फैसला लिया जाएगा।

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पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने की बैठक

दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने यह फैसला बुधवार को पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया। बैठक में शिक्षा मंत्री आतिशी, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। सोमवार को गोपाल राय ने घोषणा की थी कि वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली के सभी स्कूलों को (क्लास 10 और 12 को छोड़कर) शुक्रवार तक फिजिकल क्लास बंद करने का निर्देश दिया गया है। ऑनलाइन क्लास जारी रहेंगे।

कम नहीं हो रहा दिल्ली में वायु प्रदूषण

गौरतलब है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। बुधवार को दिल्ली का AQI 418, नोएडा का AQI 418 और गुरुग्राम का AQI 370 था। प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे चरण को लागू किया गया है। डीजल ट्रकों और निर्माण कार्यों पर रोक लगा दिया गया है।

दिल्ली सरकार ने दिवाली के अगले दिन से एक सप्ताह के लिए ऑड-ईवन सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। इस बीच दिल्ली में वायु प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने अपने आदेश के बाद भी पराली जलाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों से समस्या को नियंत्रित करने और हल करने के लिए मिलकर काम करने की मांग की है।

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 कोर्ट ने कहा, “हम चाहते हैं कि यह (पराली जलाना) बंद हो। हम नहीं जानते कि आप यह कैसे करते हैं, यह आपका काम है। लेकिन इसे रोका जाना चाहिए। तुरंत कुछ करना होगा।”

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